Education
बिहार: सरकारी स्कूल में शिक्षकों के जींस-टीशर्ट पहनने पर रोक, रील बनाई तो होगी ये कार्रवाई
Published: 10/10/2024, 12:42:27 am•22 views•Seemanchal Live
बिहार: सरकारी स्कूल में शिक्षकों के जींस-टीशर्ट पहनने पर रोक, रील बनाई तो होगी ये कार्रवाई Bihar Government School Teachers: शिक्षा विभाग के अनुसार अगर कोई शिक्षक ड्यूटी पर कैजुअल कपड़ों में पहुंचा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। Bihar Government School Teachers: बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के

बिहार: सरकारी स्कूल में शिक्षकों के जींस-टीशर्ट पहनने पर रोक, रील बनाई तो होगी ये कार्रवाई Bihar Government School Teachers: शिक्षा विभाग के अनुसार अगर कोई शिक्षक ड्यूटी पर कैजुअल कपड़ों में पहुंचा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
Bihar Government School Teachers: बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के जींस-टीशर्ट पहनने पर रोक लगा दी गई है।
बुधवार को शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किया है।
बिहार शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार सरकारी स्कूलों में सभी शिक्षकों को केवल फॉर्मल कपड़े पहनकर आने होंगे।
तेज संगीत, डीजे और डांस से बचें शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी टीचर ड्यूटी के दौरान जींस, टीशर्ट पहनकर नहीं आ सकता।
इसके अलावा स्कूल में तेज संगीत, डीजे, डांस जैसे मनोरंजक कार्यक्रमों पर भी सख्ती बरतने के आदेश दिए गए है।
सालाना कार्यक्रमों में किसी तरह की फूहड़ता से बचने की सलाह दी गई है।
---विज्ञापन--- सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी रील बता दें आए दिन सोशल मीडिया पर शिक्षकों के बच्चों के साथ डांस करने और रील बनाने की वीडियो वायरल होती हैं।
बिहार शिक्षा विभाग ने इन सब के मद्देनजर सख्त कदम उठाया है।
यानी शिक्षा विभाग का स्कूल के माहौल को सुधारने और परिसर में अनुशासन बनाए रखने पर जोर है।
स्कूल का माहौल खराब हुआ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर शिक्षकों की स्कूल से डांस करते या अन्य आपत्तिजनक वीडियो से स्कूल का माहौल खराब होता है।
ऐसे में शिक्षा विभाग ने ये सख्त कदम उठाया है।
सभी टीचरों स्कूल और अपने पद की गरिमा बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।
आदेश न मानने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई शिक्षा विभाग के अनुसार अगर कोई शिक्षक ड्यूटी पर कैजुअल कपड़ों में पहुंचा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा शिक्षा विभाग के कैलेंडर में बताए गए विशेष अवसरों को छोड़कर अन्य मौकों पर डीजे आदि की अनुमति नहीं होगी।
आदेश में साफ कहा गया है कि संगीत आदि तेज आवाज में बजाने से बचें।
इसके अलावा आदेश न मानने स्कूल में रील बनाने या शैक्षणिक गतिविधि को छोड़कर अन्य कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने पर कार्रवाई की जाएगी।
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