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जन सुराज पहुंची पटना हाई कोर्ट, BPSC परीक्षा को लेकर की ये मांग

Published: 10/1/2025, 1:29:46 pm20 viewsSeemanchal Live

जन सुराज पहुंची पटना हाई कोर्ट, BPSC परीक्षा को लेकर की ये मांग बीपीएससी के मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी पटना हाई कोर्ट पहुंच गई है। न्यायालय में याचिका दाखिल कर पहले ली गई परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। विस्तार से मामले के बारे में जानते हैं। Patna News: बीपीएससी छात्रों के मुद्दे

जन सुराज पहुंची पटना हाई कोर्ट, BPSC परीक्षा को लेकर की ये मांग
जन सुराज पहुंची पटना हाई कोर्ट, BPSC परीक्षा को लेकर की ये मांग बीपीएससी के मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी पटना हाई कोर्ट पहुंच गई है। न्यायालय में याचिका दाखिल कर पहले ली गई परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। विस्तार से मामले के बारे में जानते हैं। Patna News: बीपीएससी छात्रों के मुद्दे पर अब प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जन सुराज की तरफ से अधिवक्ता प्रणव कुमार ने अनुच्छेद-226 के तहत रिट दायर की है। याचिका में 70वीं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) की परीक्षा को रद्द कर फिर से एग्जाम करवाने की मांग की गई है। इसके साथ ही मांग की गई है कि जब तक पुनर्परीक्षा नहीं हो जाती, तब तक परिणाम घोषित नहीं किए जाएं। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी 70वीं परीक्षा को रद्द करवाने की मांग को लेकर 2 जनवरी को आमरण अनशन शुरू किया था।   5 जनवरी को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, शाम को जमानत मिल गई थी। इसके बाद भी प्रशांत किशोर ने आमरण अनशन नहीं तोड़ा है। फिलहाल प्रशांत किशोर को पटना के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में दाखिल करवाया गया है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि इस मामले को वे कोर्ट में ले जाएंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से गुरुवार को पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जन सुराज की ओर से दायर याचिका का टोकन नंबर 438/2025 है।   एक परीक्षा सेंटर में लगे थे धांधली के आरोप इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी। बीपीएससी मामले की जांच रिटायर्ड जज से करवाने की मांग की गई थी। आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट नामक संस्था ने याचिका दाखिल की थी। वहीं, अभ्यर्थियों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। जिम्मेदार डीएम और एसपी के खिलाफ भी एक्शन लेने की मांग की गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। बता दें कि परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर 2024 को हुआ था। बिहार में सिविल सेवा के करीब 2 हजार खाली पदों पर भर्ती होनी है। पटना के बापू एग्जाम सेंटर में परीक्षार्थियों ने धांधली के आरोप लगाए थे। इसके बाद सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। लेकिन अब 4 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा दोबारा लिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा है।

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