BREAKING
बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 15 जून के मुख्य और ताजा समाचाररेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से भारत | आकाशवाणी न्यूज़ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को मिली जमानत, खान सर कोचिंग विवाद में गए थे जेलExclusive: बिहार में डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के करीबी की जमीन बचाने के लिए बदल दिया एक्सप्रेसवे का रूट?औरंगाबाद में पारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का आज उद्घाटन, जानें क्या होंगी सुविधाएंभारत का फर्जी आधार कार्ड, म्यांमार की लड़की और हिंदू नाम से मुस्लिम युवक की फेसबुक लव स्टोरी, भारत-नेपाल सी...बिहार में 24 मीटर ऊंचा घर बनाने के लिए नक्शा जरुरी नहीं, फायर एनओसी से भी छूट; मसौदा तैयारनेपाल में रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत पर बोले खान सर- मेरे पैरों तले जमीन खिसकीबिहार में उच्च शिक्षा को मिलेगा नया आयाम, सभी प्रोफेसरों की होगी ट्रेनिंगबिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 15 जून के मुख्य और ताजा समाचाररेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से भारत | आकाशवाणी न्यूज़ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को मिली जमानत, खान सर कोचिंग विवाद में गए थे जेलExclusive: बिहार में डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के करीबी की जमीन बचाने के लिए बदल दिया एक्सप्रेसवे का रूट?औरंगाबाद में पारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का आज उद्घाटन, जानें क्या होंगी सुविधाएंभारत का फर्जी आधार कार्ड, म्यांमार की लड़की और हिंदू नाम से मुस्लिम युवक की फेसबुक लव स्टोरी, भारत-नेपाल सी...बिहार में 24 मीटर ऊंचा घर बनाने के लिए नक्शा जरुरी नहीं, फायर एनओसी से भी छूट; मसौदा तैयारनेपाल में रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत पर बोले खान सर- मेरे पैरों तले जमीन खिसकीबिहार में उच्च शिक्षा को मिलेगा नया आयाम, सभी प्रोफेसरों की होगी ट्रेनिंग
Education

कॉमर्स स्टूडेंट्स को बिहार STET में शामिल नहीं करने पर हाईकोर्ट ने सरकार और BSEC से मांगा जवाब

Published: 17/9/2020, 1:29:02 pm1313 viewsSeemanchal Live

कॉमर्स छात्रों को सेकेंड्री टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) में शामिल नहीं किए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने राज्य सरकार सहित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति(BSEC) से जवाब-तलब किया है। न्यायमूर्ति पार्थ सारथी एकलपीठ ने मो. अफरोज व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट को

कॉमर्स स्टूडेंट्स को बिहार STET में शामिल नहीं करने पर हाईकोर्ट ने सरकार और BSEC से मांगा जवाब
कॉमर्स छात्रों को सेकेंड्री टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) में शामिल नहीं किए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने राज्य सरकार सहित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति(BSEC) से जवाब-तलब किया है। न्यायमूर्ति पार्थ सारथी एकलपीठ ने मो. अफरोज व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि 25 सितंबर 2019 को शिक्षा विभाग के उप सचिव ने एक रिपोर्ट जारी कर जिलावार शिक्षकों के रिक्त पदों के बारे में सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। यह रिपोर्ट सूबे के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से मिली रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में करीब एक हज़ार से अधिक उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कॉमर्स शिक्षकों के पद रिक्त रहने की जानकारी दी गई है। कोर्ट को बताया गया कि कॉमर्स शिक्षकों की कमी के कारण स्कूलों में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जबकि एसटीईटी परीक्षा के विज्ञापन में कॉमर्स विषय के लिए कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया है।

What do you think?

Leave a Comment

Related News

Trending News

Most Read