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शिक्षा विभाग के ACS केके पाठक का नया फरमान, बिहार के सभी स्कूलों के निर्माण कार्य पर रोक
Published: 21/8/2023, 2:45:16 pm•158 views•Seemanchal Live
शिक्षा विभाग के ACS केके पाठक का नया फरमान, बिहार के सभी स्कूलों के निर्माण कार्य पर रोक बिहार शिक्षा विभाग के ACS केके पाठक का नया आदेश एक बार फिर से सुर्खियों में है. केके पाठक ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का जिम्मा अपने कंधे पर उठा लिया है. बिहार शिक्षा विभाग के ACS केके

शिक्षा विभाग के ACS केके पाठक का नया फरमान, बिहार के सभी स्कूलों के निर्माण कार्य पर रोक बिहार शिक्षा विभाग के ACS केके पाठक का नया आदेश एक बार फिर से सुर्खियों में है. केके पाठक ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का जिम्मा अपने कंधे पर उठा लिया है. बिहार शिक्षा विभाग के ACS केके पाठक का नया आदेश एक बार फिर से सुर्खियों में है. केके पाठक ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का जिम्मा अपने कंधे पर उठा लिया है. हर रोज कोई ना कोई नए फरमान भी जारी किए जा रहे हैं. कुछ फरमानों पर सियासत भी फुल स्पीड में हो रही है. तो कुछ निर्णय अच्छे भी हैं. आज ACS केके पाठक ने नया फरमान जारी किया है. इसके तहत बिहार के सभी स्कूलों के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है. बिहार के सभी स्कूलों के निर्माण कार्य पर रोक बता दें कि स्कूलों के निर्माण कार्य में खामियां मिलने से केके पाठक नाराज थे. जिसके बाद उन्होंने सभी सहायक इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर को आदेश जारी किया है और अगले आदेश तक सभी स्कूल परिसर में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है. आपको बता दें कि स्कूल निर्माण में हर साल 1500 से 2000 करोड़ का खर्च होता है. इसके साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अब विद्यालय परिसर के अंदर नहीं होगा. अब बोरे के बाद कबाड़ भी बेचेंगे शिक्षक केके पाठक एक बाद एक फरमान जारी कर रहे हैं. हालांकि कुछ फरमानों पर सियासत भी फुल स्पीड में हो रही है. हाल ही में ACS केके पाठक ने एक नया फरमान जारी किया है. इस फरमान के तहत अब प्रधानाध्यापक को स्कूल के कबाड़ को बेचने जिम्मेदारी भी होगी और उससे मिलने वाली राशि को स्कूल के GOB खाते में जमा करवानी होगी. अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने निर्देश के बाद बांका शिक्षा पदाधिकारी ने पत्र जारी किया था. इस पत्र में लिखा है कि उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में आपने विद्यालय के अनउपयुक्त (कबाड़) सामग्री अविलम्ब बेचकर प्राप्त राशि को विद्यालय के GOB खाता में जमा करें और प्राप्य राशि को VC के माध्यम से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अवगत कराये.
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