
बिहार में बार- बार काउंसिल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पटना सिविल कोर्ट के सदस्यों ने 31 मई तक अदालत में नहीं आने का फैसला किया है। इस बीच, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई-मेल के माध्यम से महत्वपूर्ण और जरूरी वादों को सुना जाएगा। इस आशय का निर्णय जिला अधिवक्ता संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक कुमार सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोनिक बातचीत के बाद कार्यकारी के अन्य सदस्यों के साथ लिया और जानकारी दी