
चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ SC जा सकते हैं उद्धव, शिंदे गुट का ठाकरे पर झूठे हलफनामे का आरोप
Shiv sena news: शिवसेना सिंबल पर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि आज दोपहर में उद्धव गुट के बीच बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होनी है। जिसमें यह निर्णय लिया जा सकता है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने उद्धव ठाकरे पर चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे को झूठा कहा है। खबर है कि उद्धव के कहने पर पार्टी के प्राथमिक सदस्यों को चुनाव आयोग के समक्ष शिवसेना सिंबल को लेकर 50 लाख शपथ पत्र जमा करने के लिए निर्देशित किया था। जिस पर शिंदे गुट का कहना है कि ज्यादातर हलफनामे झूठे हैं।
चुनाव आयोग शिवसेना सिंबल पर उद्धव ठाकरे गुट को तगड़ा झटका दे चुका है। जिसमें अब उद्धव ठाकरे के साथ-साथ एकनाथ शिंदे ग्रुप को भी नए सिंबल से चुनाव लड़ना होगा। खबर है कि आयोग के फैसले के बाद आज उद्धव और शिंदे गुट दोनों अहम बैठक कर सकते हैं। जिसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि उद्धव गुट के दो विकल्पों पर विचार कर रहा है।
उद्धव के पास दो विकल्प?
उद्धव गुट इस वक्त दो विकल्पों पर विचार कर रहा है। पहला चुनाव आयोग के फैसले को मानकर नए सिंबल पर फैसला ले और आगामी उपचुनाव की तैयारी में जुट जाए। दूसरी बात है आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। हालांकि यह संभावना कम है कि शीर्ष अदालत उस पर उद्धव के समर्थन में फैसला ले। क्योंकि, पहले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सिंबल पर कहा था कि इसका निर्णय चुनाव आयोग को ही करने दिया जाए।
शिंदे गुट का आरोप- उद्धव ने पेश किए झूठे हलफनामे
दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे पर चुनाव आयोग में जमा किए हलफनामों को झूठा कहा है। शिंदे गुट का कहना है कि उद्धव ठाकरे के कहने पर झूठे हलफनामे बनाए गए ताकि उद्धव गुट शिवसेना के सिंबल पर अपनी दावेदारी को मजबूत कर सके। शिंदे गुट की यह प्रतिक्रिया आयोग के फैसले के बाद आई।
उद्धव के निर्देश पर 50 लाख शपथ पत्र
दरअसल, उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया था कि आयोग के पास कम से कम 50 लाख शपथ पत्र जमा किए जाएं। एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि शिवसेना के लगभग 36 लाख प्राथमिक सदस्य हैं और यह संख्या बढ़कर 50 लाख हो सकती है। इसलिए जिला प्रमुखों के लिए निर्धारित लक्ष्य रखा गया।