Home खास खबर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 10101 पदों पर बहाली, दलालों से रहें सावधान!अधिकारियों पर गिरी गाज

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 10101 पदों पर बहाली, दलालों से रहें सावधान!अधिकारियों पर गिरी गाज

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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 10101 पदों पर बहाली, दलालों से रहें सावधान!

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वेक्षण कार्य के लिए 10101 पदों पर बहाली के लिए आवेदकों को दलालों एवं बिचौलियों से सावधान किया है। विभाग के निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप जय सिंह ने आवेदकों को संकेत किया कि वे आवेदन करते समय सावधान रहें और फर्जी कागजात के आधार पर किसी दलाल या बिचौलियों के फेरे में पड़कर आवेदन नहीं करें। उन्होंने कहा कि बहाली की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं ऑनलाइन है।

श्री सिंह ने बुधवार को कहा कि बहाली के बाद भी आवेदक के प्रमाण पत्रों की जांच करायी जाती है और कागजात फर्जी पाए जाने पर संबंधित चयनित अभ्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। इस बहाली प्रक्रिया में आवेदक को वास्तविक जानकारी देने को कहा गया है। साथ ही, पूर्व की बहालियों को लेकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ जारी कार्रवाई की जानकारी साझा की गयी।

2020 की बहाली में फर्जी तरीके से चयनितों पर हो रही कार्रवाई
विभाग के अनुसार, सर्वेक्षण कार्य से जुड़ी वर्ष 2020 की पिछली रिक्तियों को भरने के क्रम में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री वालों ने नौकरी प्राप्त कर ली थी, जिन्हें सेवामुक्त किया गया है। कइयों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है। निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप जय सिंह ने कहा कि दस्तावेजों की जांच का काम अभी चल रहा है, उन्हें फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर अभ्यर्थी को चयन मुक्त करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में अबतक 600 से अधिक फर्जी तरीके से बहाल हो चुके कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करायी जा चुकी है।
डीजीपी को फर्जी तरीके से बहाल कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए लिखा पत्र

विभाग के अनुसार निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप जय सिंह ने पुलिस महानिदेशक, बिहार को फर्जी तरीके से बहाल हो चुके कर्मियों पर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उनकी गिरफ्तारी के लिए भी आग्रह किया है। डीजीपी, बिहार को लिखे पत्र के अनुसार अररिया, मुंगेर, बांका, कटिहार, जमुई, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, अरवल, सीतामढी, खगड़िया, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, जहानाबाद, शेखपुरा, पूर्णिया, सुपौल, शिवहर, लखीसराय, नालंदा, मधेपुरा, सहरसा एवं सीवान जिलों के जिला समाहर्ता सह बंदोबस्त पदाधिकारियों/ बंदोबस्त पदाधिकारियों को उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनसम्मत कार्रवाई के साथ ही राशि वसूली भी करने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में संबंधित जिलों द्वारा कार्रवाई भी की गयी है।

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