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राम रहीम को पैरोल देने का मामला, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को जारी किया नोटिस

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डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम एक बार फिर पेरोल पर बाहर है और राम रहीम की पेरोल को लेकर लगातार हरियाणा में सियासत चलती आ रही है। इस बीच राम रहीम की पेरोल को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई।

चंडीगढ़: डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम एक बार फिर पेरोल पर बाहर है और राम रहीम की पेरोल को लेकर लगातार हरियाणा में सियासत चलती आ रही है। इस बीच राम रहीम की पेरोल को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई।

इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। हरियाणा सरकार के साथ साथ पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को भी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में हरियाणा सरकार ने डेरा मुखी राम रहीम को पैरोल देने के लिए जारी 20 जनवरी 2023 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 40 दिन की पैरोल देते हुए नियमों का सीधे-सीधे उल्लंघन किया है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि डेरा प्रमुख दुष्कर्म व हत्या जैसे मामलों में सजा काट रहा है। पंजाब में भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इसके चलते पंजाब में कई बार विरोध मार्च, पंजाब बंद, पंजाब में सड़कों और रेलवे लाइनों की नाकाबंदी तक की गई थी। याचिका में कोर्ट से मांग की गई कि इस याचिका के विचाराधीन रहने तक डेरा प्रमुख की पैरोल रद्द कर उसे जेल में वापस भेजा जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए अब कोर्ट ने हरियाणा सरकार समेत पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

 

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