
BPSC अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से झटका! PT परीक्षा पर रोक लगाने इंकार
BPSC 70th PT Exam : BPSC परीक्षा को रद्द करके दोबारा आयोजित कराने की मांग कर रहे छात्रों को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है।
BPSC 70th PT Exam : BPSC परीक्षा को रद्द करके दोबारा आयोजित कराने की मांग कर रहे छात्रों को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी 70वीं परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने या उसके रिजल्ट पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। पटना हाई कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविन्द सिंह चंदेल की कोर्ट में हुई। BPSC की पीटी की परीक्षा के खिलाफ कुल 14 याचिका दायर हुई थीं, जिनके वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अशोक कुमार दुबे के अनुसार, पटना हाईकोर्ट में गुरूवार को जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच ने बीपीएससी मामले पर सुनवाई की। सारे पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा है-“ सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के साथ-साथ तमाम तथ्यों और परिस्थितियों को देखने के बाद हम याचिका दायर करने वालों को किसी तरह की अंतरिम राहत नहीं दे सकते। जैसा कि याचिका में मांग की गयी है। इस मामले में प्रतिवादी बनाये गये बिहार सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को 30 जनवरी तक विस्तृत जवाब देने का समय दिया जा रहा है।”
कोर्ट ने रोक नहीं लगाई लेकिन…
कोर्ट की बेंच ने कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी। खास बात ये है कि कोर्ट ने बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर रोक नहीं लगायी है लेकिन ये स्पष्ट किया है कि कोर्ट के अंतिम फैसले पर रिजल्ट का भविष्य निर्भर करेगा यानि अगर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट अगर रिजल्ट रद्द करने का आदेश देगी तो उसे बीपीएससी और सरकार को मानना होगा।
बी पी एस सी की तरफ से जहां वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व महाधिवक्ता ललित किशोर बहस कर रहे थे तो सरकार की तरफ से महाधिवक्ता पी के शाही ने बहस की। बता दें कि पीटी परीक्षा को रद्द करवाने के लिए प्रशांत किशोर की जनसुराज के साथ साथ पप्पू यादव ने याचिका दाखिल की थी। कुल याचिकाओं की संख्या 14 थी। आज इन सभी मामलो मे सुनवाई हुई।
परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर 13 दिसंबर से आंदोलन चल रहा है। प्रशांत किशोर, पप्पू यादव समेत तमाम राजनीतिक दल बच्चों की मांग का समर्थन कर रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं।