
सुप्रीम कोर्ट में मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) को लेकर अहम सुनवाई हुई। जस्टिस बागची ने चुनाव आयोग से कई कड़े सवाल पूछे, जिनमें EPIC (वोटर कार्ड) रद्द करने की प्रक्रिया और नागरिकता प्रमाण पत्र से जुड़ी शंकाएं भी शामिल रहीं।
जस्टिस बागची ने पूछा कि क्या SIR प्रक्रिया के जरिए किसी का EPIC कार्ड स्वतः रद्द हो जाएगा? इस पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि EPIC कार्ड केवल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रारंभिक जांच के बाद ही रद्द किया जा सकता है। अभी तक किसी भी मतदाता का कार्ड रद्द नहीं किया गया है, और सभी मामलों की पूरी जांच के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा।
कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए आयोग ने बताया कि फिलहाल वोटर लिस्ट से किसी का भी नाम नहीं हटाया गया है। नई लिस्ट तैयार की जा रही है, और इसके बाद ही पुरानी लिस्ट में बदलाव होंगे। जिनके नाम पहले लिस्ट में थे, वे अभी भी शामिल हैं।
जस्टिस बागची ने कहा कि 65 लाख मतदाताओं के नाम, जो ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए। इसके साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाए कि उनके नाम क्यों काटे गए हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इसकी जानकारी प्रमुख समाचार पत्रों, टीवी और रेडियो के जरिए भी दी जाए।
📅 अगली सुनवाई
SIR मामले पर अगली सुनवाई 22 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि उस समय तक वोटर लिस्ट से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान किया जाए।