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बिहार में पूजा-जुलूस के दौरान डीजे पर प्रतिबंध, अब लाइसेंस अनिवार्य

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पटना: बिहार सरकार ने राज्य में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी पूजा, जुलूस या धार्मिक आयोजन में डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए आयोजकों को स्थानीय प्रशासन से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यह निर्णय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को देखते हुए लिया गया है।

एडीजी ने दी जानकारी

एडीजी (विधि-व्यवस्था) पंकज कुमार दराद ने पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि:

  • आने वाले दिनों में 5 सितंबर को ईदे मिलाद-उन-नबी, 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा जैसे पर्व मनाए जाएंगे।

  • इस दौरान किसी भी जुलूस में डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

  • सभी तरह के जुलूस या कार्यक्रम के लिए अब स्थानीय प्रशासन से पूर्व अनुमति और लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

सुरक्षा के विशेष इंतज़ाम

  • सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।

  • जुलूस निकालने से पहले शांति समिति की बैठक अनिवार्य होगी।

  • प्रत्येक जुलूस का रूट मैप तैयार और सत्यापित किया जाएगा।

  • संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती होगी।

  • जुलूस की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है।

  • नदी घाटों पर गोताखोरों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी।

  • पुलिस मुख्यालय और जिला स्तर पर 24×7 कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा।

गया में विशेष इंतज़ाम

6 से 21 सितंबर तक गया पितृपक्ष मेला आयोजित किया जाएगा। इसके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है।

  • 800 गृह रक्षक, 395 पुलिस पदाधिकारी और 1600 सिपाही तैनात किए जाएंगे।

  • इसके अलावा सशस्त्र 5 कंपनी, अश्वारोही बल, अश्रु गैस दस्ता, दंगा निरोधक बल और बम निरोधक दस्ते की भी तैनाती की जाएगी।

  • गया बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य प्रमुख स्थानों पर हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे।

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