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एआर रहमान को बड़ी राहत: कॉपीराइट विवाद में हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच का आदेश किया निरस्त

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संगीत की दुनिया के दिग्गज एआर रहमान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पोन्नियनसेलवन 2 फिल्म के गाने वीरा राजा वीरा पर कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में सिंगल बेंच ने रहमान और प्रोडक्शन कंपनी मद्रास टाकीज पर ₹2 करोड़ का अंतरिम जुर्माना लगाया था। अब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस आदेश को निरस्त कर दिया है।

मामला क्या था?

  • गाना: वीरा राजा वीरा (फिल्म पोन्नियनसेलवन 2, 2023)

  • आरोप: यह गाना डागर वाणी शैली की शिव स्तुति से मिलता-जुलता है।

  • याचिका: ध्रुपद संगीतकार उस्ताद वसीफुद्दीन डागर ने याचिका दायर की।

  • दावा:

    • उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा जहीरुद्दीन डागर ने इस संगीत की रचना की थी।

    • 1970 में गाए गए इस शिव स्तुति गीत पर कॉपीराइट उनका है।

सिंगल बेंच का फैसला

  • जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने अप्रैल 2024 में रहमान और मद्रास टाकीज पर ₹2 करोड़ का जुर्माना लगाया।

  • कोर्ट ने कहा कि:

    • वीरा राजा वीरा की धुन और ताल शिव स्तुति से काफी हद तक मिलती है।

    • गाने में शुरू में डागर बंधुओं को क्रेडिट नहीं दिया गया, हालांकि बाद में फिल्म के ऑनलाइन वर्ज़न में उनका नाम जोड़ा गया।

डिवीजन बेंच का फैसला

  • जस्टिस सी. हरिशंकर की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का आदेश निरस्त कर दिया।

  • रहमान और मद्रास टाकीज को अब अंतरिम जुर्माने से राहत मिल गई है।

  • कोर्ट ने कहा कि मामले की गहराई से सुनवाई जरूरी है और अंतरिम स्तर पर इतने बड़े जुर्माने का आदेश उचित नहीं है।

डागर वाणी और ध्रुपद गायन

  • डागर वाणी ध्रुपद गायन की एक महत्वपूर्ण परंपरा है।

  • डागर परिवार ने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है।

  • इस मामले ने सवाल खड़े किए हैं कि आधुनिक फिल्मों में शास्त्रीय संगीत परंपराओं का उपयोग कैसे और किस हद तक किया जा सकता है।

एआर रहमान की स्थिति

  • रहमान ने इस मामले में सीधे तौर पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है।

  • कानूनी राहत मिलने के बाद अब उन पर ₹2 करोड़ का बोझ नहीं रहेगा।

  • लेकिन मामला अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कॉपीराइट का अंतिम निर्णय आगे की सुनवाई में होगा।

FAQs

Q1. विवाद किस गाने को लेकर है?
यह विवाद पोन्नियनसेलवन 2 फिल्म के गाने वीरा राजा वीरा को लेकर है।

Q2. किसने याचिका दायर की थी?
ध्रुपद संगीतकार उस्ताद वसीफुद्दीन डागर ने याचिका दायर की थी।

Q3. डागर परिवार का दावा क्या है?
उनका दावा है कि यह धुन उनके पिता और चाचा द्वारा तैयार शिव स्तुति से ली गई है, जिस पर उनका कॉपीराइट है।

Q4. सिंगल बेंच ने क्या आदेश दिया था?
सिंगल बेंच ने रहमान और मद्रास टाकीज पर ₹2 करोड़ का अंतरिम जुर्माना लगाया था।

Q5. डिवीजन बेंच ने क्या फैसला दिया?
डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का आदेश निरस्त कर दिया और रहमान को राहत दी।

Q6. क्या मामला खत्म हो गया है?
नहीं, अंतिम निर्णय अभी बाकी है। आगे की सुनवाई में कॉपीराइट के दावे पर फैसला होगा।

निष्कर्ष

एआर रहमान और मद्रास टाकीज को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली यह राहत उनके लिए बड़ी कानूनी जीत है। हालांकि, मामला अभी अदालत में लंबित है और यह तय होना बाकी है कि वीरा राजा वीरा का संगीत वास्तव में कॉपीराइट उल्लंघन है या नहीं। यह केस भारतीय संगीत परंपराओं और आधुनिक फिल्म इंडस्ट्री के बीच कॉपीराइट अधिकारों की जटिलता को उजागर करता है।

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