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दिल्ली में BS-4 से निचली श्रेणी वाले वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, 250 से अधिक वाहन लौटाए गए

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दिल्ली : BS-4 से निचली श्रेणी वाले वाणिज्यिक माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू

नई दिल्ली:
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है।
BS-3 या उससे नीचे के उत्सर्जन मानक (emission norms) वाले सभी वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों (commercial goods vehicles) के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।

इस आदेश के बाद शनिवार को 250 से अधिक ट्रकों और लोडिंग वाहनों को दिल्ली की सीमाओं से वापस लौटा दिया गया


परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

दिल्ली की सीमाओं पर परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की टीमों को तैनात किया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, यह कदम दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत उठाया गया है।

एक अधिकारी ने कहा, “दिल्ली में केवल BS-4 और BS-6 मानक वाले वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे।
किसी भी उल्लंघन पर वाहन मालिकों के खिलाफ जुर्माना और वाहन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।”


प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम

दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इस सर्दी में कई नीतिगत कदम उठाए हैं।
पर्यावरण मंत्रालय और आयोग (CAQM) ने राजधानी में हवा की गुणवत्ता “गंभीर” श्रेणी में जाने के बाद यह प्रतिबंध लागू किया।

इस कदम का उद्देश्य है —

  • पुराने डीजल ट्रकों से निकलने वाले धुएं को कम करना,

  • और NCR क्षेत्र में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना।


कहाँ-कहाँ लागू हुआ प्रतिबंध

प्रतिबंध का असर दिल्ली की सभी सीमाओं
सिंघु, गाजीपुर, सरहोल, टिकरी, बदरपुर, और आनंद विहार बॉर्डर पर देखा जा रहा है।
यहाँ परिवहन विभाग और पुलिस की टीमें वाहनों की उत्सर्जन श्रेणी की जांच कर रही हैं।


250 से अधिक वाहन लौटाए गए

शनिवार को पूरे दिन दिल्ली की सीमाओं पर सख्ती के चलते 250 से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश से रोका गया।
अधिकारियों ने बताया कि इनमें ज्यादातर BS-3 और BS-2 डीजल ट्रक थे, जो हरियाणा, यूपी और राजस्थान से दिल्ली में सामान लेकर आ रहे थे।

कुछ चालकों ने कहा कि उन्हें आदेश की जानकारी पहले नहीं थी, लेकिन अब नियमों की जानकारी दी गई है।


GRAP चरण-IV के तहत लागू हुआ नियम

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने GRAP चरण-IV लागू कर दिया है।
इसके तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

  • दिल्ली में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध,

  • स्कूल बंद करने के विकल्पों पर विचार,

  • पुराने वाहनों पर कड़ी निगरानी,

  • और औद्योगिक इकाइयों में कोयले के उपयोग पर रोक।


दिल्ली की हवा ‘गंभीर श्रेणी’ में

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का AQI (Air Quality Index) शुक्रवार रात को 480 के पार चला गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है।
विशेष रूप से आनंद विहार, पंजाबी बाग और वज़ीरपुर जैसे इलाकों में स्थिति बेहद खराब दर्ज की गई है।


परिवहन विभाग का बयान

दिल्ली परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा:

“दिल्ली में BS-3 और उससे नीचे के वाणिज्यिक वाहनों को किसी भी हालत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
जो वाहन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ ₹20,000 तक का जुर्माना और वाहन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।”

उन्होंने कहा कि यह निर्णय तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता ‘बेहतर’ श्रेणी में नहीं लौट आती।


NCR राज्यों को भी सख्ती के निर्देश

केंद्र सरकार ने पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं ताकि पुरानी डीजल गाड़ियों को दिल्ली की सीमाओं तक आने से पहले ही रोका जा सके।


FAQs:

1. दिल्ली में किन वाहनों के प्रवेश पर रोक है?
BS-3 और उससे नीचे के वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

2. क्या दिल्ली में BS-4 वाहनों को अनुमति है?
केवल BS-4 और BS-6 वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति है।

3. यह प्रतिबंध कब से लागू हुआ?
1 नवंबर 2025 से दिल्ली की सीमाओं पर यह प्रतिबंध लागू किया गया है।

4. कितने वाहन रोके गए हैं?
शनिवार को 250 से अधिक वाहनों को दिल्ली की सीमाओं से वापस भेजा गया।

5. यह कदम क्यों उठाया गया है?
दिल्ली की हवा गंभीर रूप से प्रदूषित होने के कारण यह कदम GRAP चरण-IV के तहत उठाया गया।

6. क्या यह प्रतिबंध स्थायी है?
नहीं, यह अस्थायी है और वायु गुणवत्ता में सुधार होने पर हटाया जा सकता है।


🔗 External Reference:
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)


Desk: Seemanchal Live
🕒 Updated On: 2 नवंबर 2025
📍 Location: नई दिल्ली

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