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पूर्णिया: हाईकोर्ट के आदेश पर मरंगा यादव टोला में अतिक्रमण हटाने पहुँची टीम, विरोध के बाद कार्रवाई अधूरी

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पूर्णिया: हाईकोर्ट के आदेश पर मरंगा यादव टोला में अतिक्रमण हटाने पहुँची टीम, विरोध के कारण अधूरी रही कार्रवाई

पूर्णिया जिले के मरंगा थाना क्षेत्र के मरंगा यादव टोला में रविवार को उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब हाईकोर्ट के आदेश पर 65 डिसमिल भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुँची दंडाधिकारी और पुलिस टीम को स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने जमीन का कुछ हिस्सा खाली कराया, लेकिन विरोध के चलते पूरी कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी।


विवादित जमीन का पूरा मामला

मरंगा यादव टोला निवासी गणेश प्रसाद यादव ने दावा किया है कि यह जमीन उनके पिता स्वर्गीय पोलाय यादव के नाम पर दर्ज है।
उनका कहना है कि उनकी निजी भूमि पर 7 परिवारों ने अवैध तरीके से मकान बना रखे हैं।

65 डिसमिल भूमि पर विवाद

  • मालिक का दावा: पैतृक संपत्ति है

  • सात परिवारों ने वर्षों पहले कब्जा किया

  • मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई

  • आदेश: जमीन खाली कराई जाए


हाईकोर्ट का आदेश और दंडाधिकारी की तैनाती

हाईकोर्ट ने संबंधित जमीन पर अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया था।
आदेश मिलने के बाद प्रशासन ने:

  • दंडाधिकारी को नियुक्त किया

  • पुलिस बल की तैनाती की

  • अमीन को मापी के लिए भेजा

अमीन द्वारा मापी प्रक्रिया

सरकारी अमीन द्वारा नक्शे के आधार पर जमीन की नाप कर दखल का निर्धारण किया गया।
इस प्रक्रिया के बाद कुछ हिस्सा खाली कराया गया।


सात परिवारों पर अतिक्रमण का आरोप

जमीन मालिक गणेश यादव का आरोप है कि —
“मेरे पिता की जमीन पर सात परिवार अवैध रूप से घर बनाकर रह रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी जमीन खाली नहीं की गई।”

जमीन मालिक का दावा

  • कब्जा हटाने की मांग कई वर्षों से

  • पुलिस और प्रशासन से शिकायत दर्ज

  • हाईकोर्ट तक मामला पहुँचा


पुलिस बल की तैनाती और विरोध

रविवार को जब पुलिस और दंडाधिकारी की टीम कार्रवाई के लिए पहुँची, तो स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया।
विरोध इतना बढ़ गया कि प्रशासन को कदम पीछे खींचने पड़े।

क्यों रोकी गई कार्रवाई?

  • दखलकारों ने तत्काल हटाने का विरोध किया

  • महिलाएँ और पुरुष मौके पर जमा हो गए

  • माहौल तनावपूर्ण हो गया

  • प्रशासन स्थिति बिगड़ने के डर से पीछे हटा


28 नवंबर तक मोहलत — दखलकारों को अंतिम चेतावनी

कोर्ट के नियुक्त नाजिर सुमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया:

  • कुछ हिस्सा खाली कराया गया है

  • दखलकारों को 28 नवंबर तक खुद जमीन खाली करने का मौका दिया गया है

  • समय सीमा के बाद प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा

कोर्ट नाजिर का बयान

“कोर्ट के आदेश के अनुसार दखलकारों को अंतिम बार स्वयं हटने का मौका दिया गया है। यदि समय सीमा के भीतर नहीं हटे, तो अगली कार्रवाई कड़ाई से की जाएगी।”


स्थानीय तनाव और प्रशासनिक चुनौतियाँ

घटना के बाद क्षेत्र में हल्का तनाव कायम है।
ग्रामीणों का कहना है कि:

  • कुछ परिवार वर्षों से वहीं रह रहे हैं

  • अचानक कार्रवाई उनके लिए मुश्किल

  • उचित पुनर्वास की मांग

प्रशासन की चुनौतियाँ

  • कानून-व्यवस्था बनाए रखना

  • कोर्ट आदेश लागू करना

  • विरोध झेलते हुए निष्पक्ष कार्रवाई करना


आगे की संभावित कार्रवाई

  • 28 नवंबर के बाद प्रशासन सख्त कदम उठाएगा

  • पूरी जमीन खाली कराने की तैयारी

  • पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है

  • दखलकारों पर कानूनी कार्रवाई भी संभव


FAQs — अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q1: जमीन किसके नाम पर दर्ज है?
गणेश यादव के पिता स्व. पोलाय यादव के नाम पर।

Q2: कितनी जमीन विवादित है?
कुल 65 डिसमिल जमीन।

Q3: कितने परिवारों पर अतिक्रमण का आरोप है?
7 परिवारों पर।

Q4: कोर्ट ने क्या आदेश दिया है?
जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश।

Q5: कार्रवाई क्यों रोकी गई?
स्थानीय लोगों के विरोध के कारण।

Q6: अगली कार्रवाई कब होगी?
28 नवंबर के बाद यदि जमीन खाली नहीं की गई।


निष्कर्ष

पूर्णिया के मरंगा यादव टोला की यह जमीन विवाद अब निर्णायक चरण में है। हाईकोर्ट के आदेश और प्रशासन की कार्रवाई ने मामले को गति दी है। हालांकि विरोध के कारण कार्रवाई अधूरी रह गई, लेकिन दखलकारों को दी गई अंतिम मोहलत समाप्त होने के बाद आगे स्थिति और स्पष्ट होगी। अब सभी की नजरें 28 नवंबर की कार्रवाई पर टिकी हैं।

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