जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वह सजग हो जाएं। अपना नाम सूची में दर्ज करा सकते हैं। यह बातें डीएम बैद्यनाथ यादव ने शनिवार को डीआरडीए सभा भवन में मतदाता सत्यापन का शुभारंभ करते हुए कही। कहा ऐसे मतदाता जिनकी उम्र एक जनवरी 2020 को 18 वर्ष हो जाएगी वे अपना नाम मतदाता सूची में जोड़वा सकेंगे। कहा मतदाता सत्यापन कार्यक्रम 30 सितंबर तक चलेगा। बीएलओ घर घर जाकर वोटरों का सत्यापन करेंगे। छह सितंबर से 15 अक्टूबर तक मतदान केंद्रों का सत्यापन होगा। 15 अक्टूबर को नामावली का प्रथम प्रारूप का प्रकाशन, 15 से 30 नवंबर तक दावे व आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। दो, तीन, नौ और 10 नवंबर को विशेष अभियान चलेगा। 15 दिसंबर से पहले दावे और आपत्ति का निराकरण होगा।
नई तकनीकी पर दिया गया जोर:
डीएम ने कहा सूची में सुधार, नाम जोड़ने, हटाने के लिए वोटर हेल्पलाइन एप लॉन्च किया है। इंड्रॉइड मोबाइल से गुगल प्ले से वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर नाम जोड़ने, विलोपित, सुधार करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीएलओ घर घर जाकर वोटरों का सत्यापन करेंगे। इसके अलावा सीएससी सेंटर पर मामलू रकम देकर सूची में सुधार, नए नाम जोड़ना, हटाना, शिकायत दर्ज आदि करा सकते हैं। बीएलओ के पास भी प्रपत्रों में आवेदन सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर पर प्रपत्र 06, 06ए, 07,08, 08ए आदि भरने के लिए केवल एक रुपये शुल्क देना होगा। जबकि पहली बार इपिक कार्ड का प्रिंट आउट कराने के लिए 30 और द्वितीय प्रति निकालने पर केवल 25 रुपये शुल्क अदा करना होगा। मौके पर जिला उपनिर्वाची पदाधिकारी अविनाश चंद्रम, डीसीएलआर सलीम अख्तर, जन संपर्क पदाधिकारी दिलीप सरकार आदि उपस्थित थे।