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लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के प्राप्त आवेदन-पत्रों का निष्पादन

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लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के प्राप्त आवेदन-पत्रों का निष्पादन

जिला पदाधिकारी अररिया श्रीमती इनायत खान द्वारा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के प्राप्त आवेदन-पत्रों का निष्पादन समय-सीमा के अन्दर नहीं किये जाने पर, 81250.00 राशि का आर्थिक दंड संबंधित नाम निर्दिष्ट लोक सेवकों पर अधिरोपित किया गया है

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