Home अररिया 21 वर्ष पूर्व मामले में 8 लोगों को सजा

21 वर्ष पूर्व मामले में 8 लोगों को सजा

3 second read
Comments Off on 21 वर्ष पूर्व मामले में 8 लोगों को सजा
0
214

21 वर्ष पूर्व मामले में 8 लोगों को सजा

21 वर्ष पूर्व मारपीट करने का मामला प्रमाणित होने पर एसीजेएम-6 देवराज की अदालत ने आठ आरोपितो को छह-छह माह कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वाले आरोपियों में मो. सरीफ, मो. साले, आरीफ, मो. इसराईल, मो. तस्सदुक उर्फ सददुक, मो. नुरूल होदा, मो. आलम तथा 36 साल के मो. कमरूल होदा शामिल है। सभी जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र के तारण गांव के रहने वाले है।

यह आदेश जीआर मुकदमा संख्या- 747/99 में सुनाया गया है। घटना 24 अप्रैल 99 की सुुबह 7 बजे की है। इसमें न्यायालय में उपथित होकर सभी आरोपियो द्वारा 17 अप्रैल 2001 को चार्ज करवाया गया था तथा वर्ष 2008 में बयान भी दाखिल हुआ था। बयान दाखिल होने के 12 वर्ष बाद एसीजेएम देवराज की तत्परता के कारण दोषियो को सजा मुकर्रर की गई। सभी आरोपी घातक हथियार लैस होकर नाजायज मजमा बनाकर सुचक एहतशामउददीन तथा उनके हलवाहा क्रमश: मो. शमीम अहमद व मो. माजउददीन को लाठी व घातक हथियार से मारपीट की घटना को अंजाम दिये थे। धटना को लेकर एहतशाम उद्दीन पिता हाजी हेफाज उद्दीन ग्राम तारण द्वारा जोकीहाट थाना में आरोपियों के खिलाफ कांड संख्या- 43/99 दर्ज कराया गया था।

HINDUSTAAN

Load More Related Articles
Load More By Live seemanchal
Load More In अररिया
Comments are closed.

Check Also

नंदन हत्याकांड एक सोची समझी साजिश-पप्पू ठाकुर

नंदन हत्याकांड एक सोची समझी साजिश-पप्पू ठाकुर पूर्णिया : बिहार राज स्वर्णकार संघ के बैनर त…