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एक दर्जन चालकों का कटा चालान

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अब तक बेपरवाह होकर यातायात नियमों को नजरअंदाज करते थे तो अब सावधान हो जाइए। रविवार यानी एक सितंबर से नया मोटर वेकिल अधिनियम लागू हो गया है। अगर किसी भी तरह यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो अब पांच से सौ गुणा तक जुर्माना लगेगा।नए वाहन एक्ट में नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि इतनी ज्यादा रखी गई है कि नियम तोड़ने पर इसका सीधा असर जेब पर पड़ेगा। नाबालिग कार चलाते पकड़े गए तो वाहन मालिक को तीन साल तक जेल की हवा खानी पड़ेगी। कार चलाने वाले नाबालिग को 500 रुपए की जगह अब 25 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।

परिवहन विभाग ने चलाया सघन जांच अभियान: रविवार से लागू नए वाहन एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए पहले दिन से ही परिवहन विभाग ने यातायात नियम का उल्लंघन रोकने की कोशिश में जुट गई है। पहले दिन डीटीओ सबल कुमार की अगुवाई में अररिया—फारबिसगंज फोरलेन पर टोल प्लाजा के पास सघन जांच अभियान चलाया गया। खासकर दो पहिया वाहन चालकों के कागजात, ड्राईिवंग लाईसेंस व हेलमेट जांच पर फोकस किया गया। वहीं चार पहिया वाहन चालकों के सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों को रोका गया। नये नियम लागू होने के पहला दिन होने की वजह से डीटीओ ज्यादा एग्रेसिव नहीं दिखे, लेकिन वाहन चालकों को हिदायत दी और उन्हें नये नियमों के प्रति जागरुक किया। हालांकि इस दौरान दर्जनों वाहनों की जांच की गई लेकिन चार वाहन का चालान कट कर जुर्माना वसूला गया।

डीटीओ सबल कुमार ने बताया कि नए वाहन एक्ट में जुर्माना की राशि पांच से सौ गुणा तक बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि वाहन जांच लगातार चलता रहेगा। नियम तोड़ने वालों को जुर्माना देना होगा।

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