
द्वितीय चरण के लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल यानि सोमवार से 23 कार्यालयों को खोलने के लिए सम्बंधित विभाग प्रमुख द्वारा कर्मचारियों के लिए पास निर्गत कर दिया गया है।
कामकाज और वाहनों के इस्तेमाल पर भी गाइडलाइन जारी किया गया है। विभाग प्रमुख द्वारा कर्मचारियों के लिए पास निर्गत करने का निर्देश दिया गया है। खुलने वाले नगर निकाय, विद्युत कार्यालय सहित अन्य कार्यालयों में संविदा गत कर्मियों को सप्ताह में तीन से चार दिन कार्यालय पहुंचने का निर्देश जारी किया गया है। इस दौरान 33 प्रतिशत कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे।
इस बावत जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा। मास्क के उपयोग पर जोर दिया। किसी भी कार्यालय में पांच से अधिक लोगों का जमावड़ा नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग धंधे को शुरू किया जायेगा। सभी प्रकार के गुड्स का अदान प्रदान होगा। रजिस्ट्री ऑफिस में निबंधन के लिए पहले ऑनलाइन प्रक्रिया अपनायी जायेगी। उसके बाद भी निबंधन होगा। किसी भी सूरत में पांच से अधिक लोगों को एक जगह इक्कठा नहीं होने दिया जायेगा। लॉकडाउन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जायेगा। लॉकडाउन के तहत सोशल डिस्टेसिंग का उल्लंघन करनेवाले के विरुद्ध सख्ती बरती जायेगी।