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किशनगंज में महिला को जिंदा जलाकर मारने के मामले में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष दोषी करार

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किशनगंज में महिला को जिंदा जलाकर मारने के मामले में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष दोषी करार

किशनगंज में महिला की जलाकर हत्या करने के मामले में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।  अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए ठाकुरगंज नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष नवीन यादव को दोषी करार दिया।

पुलिस ने मंगलवार को अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में ले लिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई छह फरवरी को होगी। इससे पूर्व नवीन यादव जमानत पर था। मामले में सह अभियुक्त सुशील यादव को संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने बरी कर दिया। अपर लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा ने बताया कि वर्ष 2008 में ठाकुरगंज बाजार में फोटो स्टेट की दुकान चलानेवाली आशा गुप्ता नामक महिला की जलाकर हत्या कर दी गई थी। इलाज के दौरान आशा गुप्ता की सिलीगुड़ी के एक नर्सिंग होम में मौत हो गई थी।

आशा गुप्ता के जेठ ने ठाकुरगंज में मामला दर्ज करवा कर न्याय की गुहार लगाई थी। सत्र विचारण के तहत गवाहों के बयान और उपलब्ध सबूतों के आधार पर न्यायालय ने नवीन यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब गुरुवार को सजा सुनाई जायेगी

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