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अररिया में पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. आरोपी पति ने महिला से प्रेम विवाह किया था.

Published: 24/4/2025, 9:05:10 am44 viewsSeemanchal Live

प्रेम विवाह का दर्दनाक अंजाम! दहेज के लिए पत्नी को जहर देकर मारने वाले पति को हुई उम्र कैद की सजा - ARARIA WOMAN MURDER CASE अररिया में पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. आरोपी पति ने महिला से प्रेम विवाह किया था. अररिया: बिहार के अररिया व्यवहार न्यायालय ने पत्नी की हत्या क

अररिया में पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. आरोपी पति ने महिला से प्रेम विवाह किया था.
प्रेम विवाह का दर्दनाक अंजाम! दहेज के लिए पत्नी को जहर देकर मारने वाले पति को हुई उम्र कैद की सजा - ARARIA WOMAN MURDER CASE अररिया में पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. आरोपी पति ने महिला से प्रेम विवाह किया था. अररिया: बिहार के अररिया व्यवहार न्यायालय ने पत्नी की हत्या करने वाले पति मिथुन मंडल को उम्र कैद की सजा सुनाई है. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार ने पलासी थाना क्षेत्र के भट्ठा बाड़ी, वार्ड 02 निवासी 25 वर्षीय मिथुन मंडल उर्फ शिव कुमार को दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में ये सजा सुनाई, साथ ही 50000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने आरोपी पति को दी सजा: पति के द्वारा पत्नी की हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर यह सजा सुनाई गई है. सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि यह सजा स्पीडी ट्रायल के तहत एसटी 200/2022 में दी गई. मिथुन के माता-पिता और छह बहनों के खिलाफ भी जांच जारी है. मृतिका की मां गीता देवी की शिकायत पर मधु के पति समेत आठ परिजनों के खिलाफ पलासी थाना में कांड संख्या 107/2019 दर्ज हुआ था. 2020 में दर्ज हुआ मामला: सहायक लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में 30 जनवरी 2020 को आरोप पत्र दाखिल हुआ, 4 जून 2020 को संज्ञान लिया गया. वहीं 26 मई 2022 को आरोप गठित किए गए. मिथुन ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन 5 अगस्त 2020 से शुरू हुए साक्ष्य में सभी गवाहों ने घटना की पुष्टि की. न्यायाधीश रवि कुमार ने भादवि की धारा 304(बी) के तहत आरोपी पति मिथुन को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी. बचाव पक्ष के वकील ने आरोपी को कम से कम सजा की अपील की. "घटना को लेकर मृतिका की मां गीता देवी ने 12 अप्रैल 2019 को आरोपित पति सहित उनके 08 परिजनों को नामजद किया था. जहां पलासी थाना कांड संख्या 107/2019 दर्ज किया गया था. अब पति को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है." -प्रभा कुमारी मंडल, सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) प्रेम विवाह कर 2019 में पत्नी को जहर खिलाकर की हत्या: आरोपी पति मिथुन ने पड़ोस की ही मधु देवी (मृतिका) से प्रेम विवाह किया था, लेकिन दहेज की मांग पूरी न होने पर उसने पत्नी की हत्या कर दी. पति ने 11 अप्रैल 2019 की रात को परिजनों के साथ मिलकर मधु देवी की लाठी-डंडे से जमकर पिटाई की और उसे जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया. जिससे मधु देवी की मौत हो गई थी.  

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