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Arvind Kejriwal की एक और याचिका खारिज, दिल्ली CM की इस मांग पर ED ने जताई आपत्ति

Published: 10/4/2024, 12:39:17 pm147 viewsSeemanchal Live

Arvind Kejriwal की एक और याचिका खारिज, दिल्ली CM की इस मांग पर ED ने जताई आपत्ति अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के बाद आज फिर अदालत से झटका लगा है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका मानने से इनकार कर दिया है। ईडी ने भी वकील से मिलने की मांग पर आपत्ति दर्ज करवाई है, जिसका

Arvind Kejriwal की एक और याचिका खारिज, दिल्ली CM की इस मांग पर ED ने जताई आपत्ति
Arvind Kejriwal की एक और याचिका खारिज, दिल्ली CM की इस मांग पर ED ने जताई आपत्ति अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के बाद आज फिर अदालत से झटका लगा है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका मानने से इनकार कर दिया है। ईडी ने भी वकील से मिलने की मांग पर आपत्ति दर्ज करवाई है, जिसका कारण जेल मैन्युअल को बताया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के बाद केजरीवाल को अदालत से फिर झटका लगा है। वकील से मिलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की मांग मानने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल की याचिका में यह मांग की गई थी सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने 5 दिन तक वकील से मिलने का समय मांगा था। केजरीवाल का कहना था कि पूरे देश में उनके खिलाफ 30 अलग-अलग मामले दर्ज हैं। इन मामलों पर वकील से बात करने के लिए केजरीवाल ने 5 दिन के समय की मांग की थी।   कोर्ट ने किया इनकार केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने वकील से मिलने के लिए केजरीवाल को महज 2 दिन का समय दिया है, मगर केजरीवाल का कहना है कि 2 दिन उनके लिए पर्याप्त नहीं हैं। इससे उन्हें केस को समझने में दिक्कत होगी। इसलिए उन्हें कम से कम 5 दिन का समय चाहिए। ED ने जताया विरोध प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी केजरीवाल की इस मांग पर विरोध दर्ज किया है। ईडी के अनुसार, वकील से मिलने का समय मांगने के बहाने केजरीवाल जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाना चाहते हैं, लेकिन जेल में मौजूद किसी भी शख्स को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। जेल मैन्युअल में भी 5 दिन मिलने का प्रवाधान नहीं है।   क्या कहता है जेल मैन्युअल? जेल मैन्युअल के हिसाब से जेल में बंद कैदी 10 लोगों से मिल सकता है। ऐसे में सीएम केजरीवाल ने 8 लोगों का नाम पहले ही बता दिया है। इस लिस्ट में सुनीता केजरीवाल (पत्नी), पुलकित केजरीवाल (बेटा), हर्षिता केजरीवाल (बेटी), संदीप केजरीवाल (राज्यसभा सांसद), निजी सचिव विभव कुमार, एक दोस्त, भगवंत मान और संजय सिंह का नाम शामिल है।  

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