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इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, मंजूर हुई जमानत याचिका

Published: 18/9/2025, 3:59:50 pm11 viewsSeemanchal Live

इलाहाबाद: समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रामपुर क्वालिटी बार अवैध कब्जा मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। यह सप्ताह आजम खान के लिए राहतभरा रहा। 18 सितंबर को उन्हें लगातार तीसरी बार रा

इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, मंजूर हुई जमानत याचिका
इलाहाबाद: समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रामपुर क्वालिटी बार अवैध कब्जा मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। यह सप्ताह आजम खान के लिए राहतभरा रहा। 18 सितंबर को उन्हें लगातार तीसरी बार राहत मिली है। इससे पहले 10 सितंबर को डूंगरपुर कांड में और 16 सितंबर को अवमानना मामले में भी उन्हें राहत मिल चुकी थी। अब उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद जताई जा रही है। मामला क्या है? यह केस रामपुर जिले के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हरदोई पट्टी के क्वालिटी बार पर अवैध कब्जा से जुड़ा है। 2019 में राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। पिछले मामलों में मिली राहत 16 सितंबर 2025 : एमपी-एमएलए कोर्ट ने अवमानना केस में आजम खान को बरी किया। यह केस 2020 का था जब आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और अन्य सपा नेताओं पर रोड जाम करने का आरोप लगा था। इस केस में आजम और अब्दुल्ला को 2 साल की सजा हुई थी और अब्दुल्ला की विधायकी भी चली गई थी। 10 सितंबर 2025 : हाईकोर्ट ने डूंगरपुर कांड में आजम खान को जमानत दी। 2016 में डूंगरपुर बस्ती के निवासियों को जबरन बेदखल करने और मारपीट का आरोप था। इसमें आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली पर केस दर्ज हुआ था। 30 मई 2024 को एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई थी। अब तक की स्थिति अधिवक्ता इमरानउल्लाह ने बताया कि आजम खान पर दर्ज सभी मुकदमों में अब तक जमानत मंजूर हो चुकी है। जेल से उनकी जल्द रिहाई की उम्मीद है।

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