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गृह मंत्रालय: देश में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा

Published: 2/5/2020, 9:19:57 am437 viewsSeemanchal Live

देश मे बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया है। हालांकि इस लॉकडाउन में गाइडलाइन के हिसाब से बांटे गए 3 जोन के हिसाब से जिलों में छूट दी जाएगी और सख्ती भी बरती जाएगी। देखिए बिहार के किन जिलों पर लॉकडाउन-3 का क्या असर पड़ेगा। रेड जोन में बिहार के 5 जिले रेड जो

गृह मंत्रालय: देश में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा
देश मे बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया है। हालांकि इस लॉकडाउन में गाइडलाइन के हिसाब से बांटे गए 3 जोन के हिसाब से जिलों में छूट दी जाएगी और सख्ती भी बरती जाएगी। देखिए बिहार के किन जिलों पर लॉकडाउन-3 का क्या असर पड़ेगा। रेड जोन में बिहार के 5 जिले रेड जोन में बिहार के जिले- बिहार की राजधानी पटना समेत मुंगेर, रोहतास, बक्सर और गया जिले रेड जोन में शामिल किए हैं। इन जिलों में कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं इसलिए इन जिलों को रेड जोन में रखा गया है। रेड यानि लाल मतलब खतरनाक… जाहिर है कि इन जिलों में लॉकडाउन 3 के दौरान कोई नई छूट नहीं मिलेगी। रेड जोन वाले जिलों में लॉकडाउन 3 में क्या होगा- लॉकडाउन-2 की तरह ही लॉकडाउन-3 में इन जिलों को कोई छूट नहीं मिलेगी। यानि पहले की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा। छूट- हालांकि रेड जोन में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक और विनिर्माण के कार्य, मनरेगा के कार्य, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट-भठ्ठे पर काम जारी रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में भी शॉपिंग मॉल को छोड़कर दुकानें खुलेंगी।इसके अलावा रेड जोन में कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन के लिए भी अनुमति दी गई है। रेड जोन घोषित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लांटेशन का कार्य, सभी प्रकार के स्वास्थ्य सेवाएं, मरीजों को एयर एंबुलेंस से ले जाने की भी छूट दी गई है। ऑरेंज जोन में बिहार के 20 जिले.. ऑरेंज जोन वाले जिले- अब बात ऑरेंज जोन की.. इस जोन में बिहार के 20 जिले हैं। ये जिले हैं। नालंदा, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अरवल, सारण, नवादा, लखीसराय, बांका, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, मधेपुरा और पूर्णिया। ऑरेंज जोन में क्या छूट- राज्य के इन 20 जिलों में बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर चलेगा। ऑरेंज जोन में इंडस्ट्रि हालांकि रेड जोन में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक और विनिर्माण के कार्य, मनरेगा के कार्य, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट-भठ्ठे पर काम जारी रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में भी शॉपिंग मॉल को छोड़कर दुकानें खुलेंगी।इसके अलावा रेड जोन में कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन के लिए भी अनुमति दी गई है। रेड जोन घोषित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लांटेशन का कार्य, सभी प्रकार के स्वास्थ्य सेवाएं, मरीजों को एयर एंबुलेंस से ले जाने की भी छूट दी गई है।यल ऐक्टिविटीज शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। विस्तृत जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी। ग्रीन जोन में 13 जिले ग्रीन जोन में बिहार के 13 जिले हैं। ये हैं शेखपुरा, अररिया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पशिचम चंपारण, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल। ग्रीन जोन में क्या छूट मिलेगी- बिहार के इन जिलों में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज्यादा नहीं होगी। यानी, अगर किसी बस में 50 सीटें हैं तो उसमें 25 से ज्यादा यात्री नहीं चढ़ेंगे। इसी तरह, डिपो में भी 50% से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। हालांकि सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ऐसे बाकी संस्थान बंद ही रहेंगे। इस बात का सभी जोन वाले रखें ख्याल लॉकडाउन 3 में ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ छूट तो मिली है। बावजूद इसके कुछ ऐसे नियम हैं जो सभी जोन में लागू रहेंगे। इनमें सबसे खास नियम ये है कि गैर जरूरी काम के लिए कोई भी आदमी रात 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक मूवमेंट नहीं कर सकता यानि उसे इस दौरान पैदल या गाड़ी से चलने की छूट नहीं मिलेगी। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी सभी जोन में पालन करना जरूरी है। यानि आप किसी भी जोन में हों लेकिन सावधानी बरतते हुए ही अपना काम करें।संवाददाता -विनय ठाकुर (सीमांचल लाइव )

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