BREAKING
बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 15 जून के मुख्य और ताजा समाचाररेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से भारत | आकाशवाणी न्यूज़ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को मिली जमानत, खान सर कोचिंग विवाद में गए थे जेलExclusive: बिहार में डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के करीबी की जमीन बचाने के लिए बदल दिया एक्सप्रेसवे का रूट?औरंगाबाद में पारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का आज उद्घाटन, जानें क्या होंगी सुविधाएंभारत का फर्जी आधार कार्ड, म्यांमार की लड़की और हिंदू नाम से मुस्लिम युवक की फेसबुक लव स्टोरी, भारत-नेपाल सी...बिहार में 24 मीटर ऊंचा घर बनाने के लिए नक्शा जरुरी नहीं, फायर एनओसी से भी छूट; मसौदा तैयारनेपाल में रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत पर बोले खान सर- मेरे पैरों तले जमीन खिसकीबिहार में उच्च शिक्षा को मिलेगा नया आयाम, सभी प्रोफेसरों की होगी ट्रेनिंगबिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 15 जून के मुख्य और ताजा समाचाररेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से भारत | आकाशवाणी न्यूज़ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को मिली जमानत, खान सर कोचिंग विवाद में गए थे जेलExclusive: बिहार में डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के करीबी की जमीन बचाने के लिए बदल दिया एक्सप्रेसवे का रूट?औरंगाबाद में पारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का आज उद्घाटन, जानें क्या होंगी सुविधाएंभारत का फर्जी आधार कार्ड, म्यांमार की लड़की और हिंदू नाम से मुस्लिम युवक की फेसबुक लव स्टोरी, भारत-नेपाल सी...बिहार में 24 मीटर ऊंचा घर बनाने के लिए नक्शा जरुरी नहीं, फायर एनओसी से भी छूट; मसौदा तैयारनेपाल में रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत पर बोले खान सर- मेरे पैरों तले जमीन खिसकीबिहार में उच्च शिक्षा को मिलेगा नया आयाम, सभी प्रोफेसरों की होगी ट्रेनिंग
Politics

33 साल पुराने केस में पूर्व सांसद सूरजभान को 1 साल, बीजेपी नेता रामलखन सिंह को 4 साल की सजा

Published: 24/9/2025, 4:34:12 pm14 viewsSeemanchal Live

बिहार की राजनीति से जुड़े एक बेहद पुराने और चर्चित मामले में आखिरकार 33 साल बाद अदालत का फैसला आ गया है। बेगूसराय कोर्ट ने वर्ष 1991 में पुलिस पर हमले के मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और बीजेपी नेता रामलखन सिंह को दोषी करार दिया है। कोर्ट का फैसला पूर्व सांसद सूरजभान सिंह : 1 साल कैद की सजा। बी

33 साल पुराने केस में पूर्व सांसद सूरजभान को 1 साल, बीजेपी नेता रामलखन सिंह को 4 साल की सजा
बिहार की राजनीति से जुड़े एक बेहद पुराने और चर्चित मामले में आखिरकार 33 साल बाद अदालत का फैसला आ गया है। बेगूसराय कोर्ट ने वर्ष 1991 में पुलिस पर हमले के मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और बीजेपी नेता रामलखन सिंह को दोषी करार दिया है। कोर्ट का फैसला पूर्व सांसद सूरजभान सिंह : 1 साल कैद की सजा। बीजेपी नेता रामलखन सिंह : 4 साल कैद की सजा। अन्य आरोपी : एक और आरोपी को भी 4 साल की सजा सुनाई गई। सभी दोषियों को फैसले के बाद कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया। मामला क्या था? यह केस 1991 में मटिहानी थाने के अंतर्गत दर्ज हुआ था। आरोप – पुलिस पर हमला और सरकारी काम में बाधा डालना। लंबे समय से अदालत में लंबित यह मामला अब जाकर निपटा। अभियोजन पक्ष का बयान अभियोजन पक्ष ने इस फैसले को “न्याय की जीत” बताया। उनका कहना था कि – “देर से ही सही, लेकिन न्याय मिला है। यह संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह सांसद या बड़ा नेता ही क्यों न हो।” राजनीतिक पृष्ठभूमि और असर सूरजभान सिंह बिहार की राजनीति में एक समय बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे। रामलखन सिंह का भी बीजेपी में महत्वपूर्ण कद रहा है। इस फैसले से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो सकती है, खासकर जब राज्य चुनावी मोड में है। FAQs Q1. सूरजभान सिंह को कितनी सजा हुई है? उन्हें 1 साल कैद की सजा सुनाई गई है। Q2. रामलखन सिंह को कितनी सजा हुई है? बीजेपी नेता रामलखन सिंह को 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। Q3. यह केस कब का है? यह मामला वर्ष 1991 का है और मटिहानी थाने में दर्ज हुआ था। Q4. आरोप क्या थे? सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना और पुलिस पर हमला करना। Q5. फैसले के बाद दोषियों के साथ क्या हुआ? फैसले के बाद सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया। निष्कर्ष बेगूसराय कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। चाहे नेता कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, न्याय देर-सवेर अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। यह निर्णय बिहार की राजनीति में भी गहरी हलचल मचाने वाला साबित हो सकता है।

What do you think?

Leave a Comment

Related News

Trending News

Most Read