BREAKING
बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 15 जून के मुख्य और ताजा समाचाररेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से भारत | आकाशवाणी न्यूज़ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को मिली जमानत, खान सर कोचिंग विवाद में गए थे जेलExclusive: बिहार में डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के करीबी की जमीन बचाने के लिए बदल दिया एक्सप्रेसवे का रूट?औरंगाबाद में पारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का आज उद्घाटन, जानें क्या होंगी सुविधाएंभारत का फर्जी आधार कार्ड, म्यांमार की लड़की और हिंदू नाम से मुस्लिम युवक की फेसबुक लव स्टोरी, भारत-नेपाल सी...बिहार में 24 मीटर ऊंचा घर बनाने के लिए नक्शा जरुरी नहीं, फायर एनओसी से भी छूट; मसौदा तैयारबिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 15 जून के मुख्य और ताजा समाचाररेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से भारत | आकाशवाणी न्यूज़ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को मिली जमानत, खान सर कोचिंग विवाद में गए थे जेलExclusive: बिहार में डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के करीबी की जमीन बचाने के लिए बदल दिया एक्सप्रेसवे का रूट?औरंगाबाद में पारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का आज उद्घाटन, जानें क्या होंगी सुविधाएंभारत का फर्जी आधार कार्ड, म्यांमार की लड़की और हिंदू नाम से मुस्लिम युवक की फेसबुक लव स्टोरी, भारत-नेपाल सी...बिहार में 24 मीटर ऊंचा घर बनाने के लिए नक्शा जरुरी नहीं, फायर एनओसी से भी छूट; मसौदा तैयार
India

सिंगापुर में नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के दोषी भारतीय नागरिक को एक साल जेल

Published: 19/2/2022, 7:48:48 am187 viewsSeemanchal Live

सिंगापुर में नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के दोषी भारतीय नागरिक को एक साल जेल सिंगापुर, 18 फरवरी (भाषा) सिंगापुर में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार को 30 साल के एक भारतीय नागरिक को एक साल की सजा सुनाई गई। मीडिया में प्रकाशित एक खबर में यह जानकारी सामने आई। अदालत ने पिछले साल 1

सिंगापुर में नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के दोषी भारतीय नागरिक को एक साल जेल
सिंगापुर में नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के दोषी भारतीय नागरिक को एक साल जेल सिंगापुर, 18 फरवरी (भाषा) सिंगापुर में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार को 30 साल के एक भारतीय नागरिक को एक साल की सजा सुनाई गई। मीडिया में प्रकाशित एक खबर में यह जानकारी सामने आई। अदालत ने पिछले साल 11 साल की एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने के एक मामले में जीवनंदन गोविन्दन को दोषी पाया। टुडे अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार, अदालत ने दोषी को तीन बार बेंत मारने की भी सजा सुनाई। न्यायाधीश क्रिस्टोफर गोह ने कहा कि उन्होंने बेंत से मारने की सजा केवल इसलिए नहीं दी कि दोषी ने लड़की का यौन उत्पीड़न किया, बल्कि इसलिए भी दी क्योंकि पीड़िता की उम्र बहुत कम है। अदालत से प्राप्त विवरण के अनुसार, गोविंदन पेशे से इंजीनियर है और पिछले साल 23 फरवरी को उसने नशे की हालत में पीड़िता का पीछा किया और उसका यौन उत्पीड़न किया।

What do you think?

Leave a Comment

Related News

Trending News

Most Read