
1.73 करोड़ की लॉटरी टिकट बरामद, नागालैंड से तस्करी कर बिहार और पश्चिम बंगाल में खपाने की थी तैयारी – LOTTERY TICKET SMUGGLING
पूर्णिया में लॉटरी टिकट की तस्करी का खुलासा हुआ है. पुलिस ने पौने दो करोड़ से ज्यादा कीमत की लॉटरी बरामद की है.
पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया पुलिस को लॉटरी टिकट की तस्करी मामले में बड़ी सफलता मिली. पूर्णिया के गुलाबबाग टीओपी थाना के गुलाबबाग मंडी के समीप एक बिना नंबर प्लेट के ऑटो से एक करोड़ 73 लाख 28 हजार रुपए के लॉटरी टिकट के साथ एक 19 वर्षीय युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
एक लाख का फोन बरामद: गिरफ्तार युवक का नाम मनीष कुमार है. मनीष के पास से पुलिस ने लगभग डेढ़ लाख रुपए के मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है. पुलिस मनीष से पूछताछ कर रही है. पुलिस के अनुसार ये लोग लंबे समय से इसमें संलिप्त हैं, जिसकी छानबीन की जा रही है. लॉटरी के टिकट पर मणिपुर अंकित है.
10 कार्टन में लॉटरी टिकट: कार्रवाई की जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ पंकज शर्मा ने कहा कि गुलाबबाग टीओपी थाना प्रभारी कुंदन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि लॉटरी की बड़ी खेप बंगाल से पूर्णिया आ रही है. इसी सूचना पर पुलिस ने नाकेबंदी कर वाहन चेकिंग शुरू कर दी. गुलाबबाग मंडी के गेट के पास एक ऑटो में लदा करीब 10 कार्टून यानी 14 लाख 44 हजार लॉटरी टिकट बरामद किया गया, जिसका मूल्य पौने दो करोड़ रुपए है.
नागालैंड से तस्करी: एसडीपीओ ने बताया कि यह लॉटरी टिकट नागालैंड और पूर्वोत्तर भारत से तस्करी के लिए पश्चिम बंगाल के रास्ते होते हुए पूर्णिया लाया गया था. एसडीपीओ ने कहा कि मनीष साह ने इसमें से 7 कार्टून लॉटरी टिकट पूर्णिया के गुलाबबाग निवासी सन्नी कुमार और सुमन कुमार को बेचा था. ऑटो के माध्यम से ही पश्चिम बंगाल के दालकोला पहुंचाना था, मगर पुलिस ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया.
“तस्करी में शामिल सनी और सुमन की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है. आरोपी मनीष साह ने पुलिस के सामने तीन लोगों के नाम बताए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. जल्द ही सफलता हासिल होगी.” -पंकज कुमार शर्मा, सदर एसडीपीओ, पूर्णिया
क्या कहता है कानून?: बिहार सरकार के मुताबिक राज्य में लॉटरी टिकट पर प्रतिबंध है. बिहार लॉटरी प्रतिबंधित अधिनियम 1993 धारा 4 के मुताबिक कोई व्यक्ति लॉटरी के अवैध काम में एजेंट या प्रमोटर या व्यापारी के रूप में काम करता है या लॉटरी टिकट बेचता या वितरित करता है या खरीदता है तो वह अपराध के भागी होगा. ऐसा करते पकड़े जाने पर उसे दो वर्ष तक की कठोर सजा या दस हजार रुपये जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है.