Home सहरसा पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को चार साल की सजा, अदालत ने सुनाया फैसला

पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को चार साल की सजा, अदालत ने सुनाया फैसला

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पॉक्सो एक्ट 8 के तहत दोषी को चार वर्ष का कठोर कारावास, ₹10,000 जुर्माना

सहरसा:
व्यवहार न्यायालय सहरसा के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) राकेश कुमार राकेश की अदालत ने महिषी थाना क्षेत्र के बरेठा निवासी अमरजीत यादव उर्फ प्रियदर्शी राज को कई धाराओं में दोषी पाते हुए अधिकतम चार वर्ष का कठोर कारावास और कुल मिलाकर ₹48,300 का जुर्माना लगाया है।

क्या है मामला?

पीड़िता 9 जुलाई की शाम दुकान से सामान लेकर लौट रही थी, तभी अभियुक्त ने बुरी नीयत से जबरदस्ती पकड़कर खींचने की कोशिश की। पीड़िता के शोर मचाने पर वह भाग निकला। इसके बाद जब पीड़िता की मां ने सवाल किया, तो अभियुक्त ने गाली-गलौज, बाल खींचकर जमीन पर पटकने और मारपीट की, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

सुनवाई के दौरान अभियोजन ने पेश किए 6 गवाह

अभियोजन पक्ष से बिंदेश्वरी प्रसाद यादव ने 6 गवाहों की गवाही प्रस्तुत की, जिन्होंने घटना की पुष्टि की। इसके आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को निम्नलिखित सजा सुनाई:

सजा का विवरण:

धारा सजा जुर्माना अतिरिक्त सजा (जुर्माना नहीं देने पर)
341 IPC 15 दिन ₹300 5 दिन
323 IPC 6 महीने ₹5,000 1 महीना
354A IPC 2 साल ₹5,000 6 महीने
504 IPC 1 साल ₹5,000 3 महीने
506 IPC 2 साल ₹5,000 6 महीने
509 IPC 2 साल ₹5,000 6 महीने
SC/ST Act 3 साल ₹10,000 6 महीने
POCSO Act 8 4 साल ₹10,000 1 साल
POCSO Act 12 2 साल ₹5,000 6 महीने

➡️ सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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