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दिल्ली आबकारी नीति: कई स्थानों पर ईडी की छापेमारी

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दिल्ली आबकारी नीति: कई स्थानों पर ईडी की छापेमारी

 

नयी दिल्ली, छह सितंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली और कुछ राज्यों में करीब 40 स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तथा कुछ अन्य अधिकारी आरोपी हैं। इस नीति को हालांकि वापस ले लिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में करीब 38-40 स्थानों की तलाशी ली जा रही है और मामले में नामजद लोगों के खिलाफ भी छापेमारी की गई है।

उन्होंने बताया कि इनमें से कोई भी स्थान सिसोदिया (50) या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी से संबद्ध नहीं है।

संघीय एजेंसी ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत मामले में जांच शुरू की। सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में सिसोदिया और 14 अन्य को नामजद किया है।

सीबीआई ने 19 अगस्त को इस मामले में सिसोदिया, आईएएस (भारतीय प्रशासनिक अधिकारी) अधिकारी एवं दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा के आवास सहित सात राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 19 अन्य स्थानों पर छापेमारी की थी।

सिसोदिया के पास दिल्ली का आबकारी विभाग तथा शिक्षा विभाग सहित कई विभाग है।

ईडी पिछले साल नवंबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति बनाने और उसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में जांच कर रही है।

दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की थी। उन्होंने इस मामले में 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी किया है।

सिसोदिया ने भी नीति में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की थी।

दिल्ली के मुख्य सचिव की जुलाई में दी गई रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम 1991, कार्यकरण नियम (टीओबीआर)-1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियमावली-2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाए जाने की बात कही गई थी।

रिपोर्ट में पाया गया था कि निविदा जारी करने के बाद ‘‘शराब कारोबार संबंधी लाइसेंस हासिल करने वालों को अनुचित लाभ’’ पहुंचाने के लिए ‘‘जानबूझकर और घोर प्रक्रियात्मक चूक’’ की गई।

आरोप है कि राजकोष को नुकसान पहुंचाकर निविदाएं जारी की गईं और इसके बाद शराब कारोबार संबंधी लाइसेंस हासिल करने वालों को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया गया।

सूत्रों ने दावा किया कि आबकारी विभाग ने कोविड​​-19 वैश्विक महामारी के नाम पर लाइसेंसधारियों को निविदा लाइसेंस शुल्क पर 144.36 करोड़ रुपये की छूट दी। उन्होंने बताया कि लाइसेंस के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले को 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि भी तब वापस कर दी गई, जब वह हवाई अड्डा अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में विफल रहा था।

एक सूत्र ने कहा, ‘‘ यह दिल्ली आबकारी अधिनियम 2010 के नियम 48(11)(बी) का घोर उल्लंघन था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि बोलीदाता को लाइसेंस प्रदान करने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा, ऐसा न करने पर सरकार उसकी जमा राशि जब्त कर लेगी।’’

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई आबकारी नीति, 2021-22 को पिछले साल 17 नवंबर से लागू किया गया था और इसके तहत निजी बोलीदाताओं को शहरभर में 32 क्षेत्रों में 849 दुकानों के लिए खुदरा लाइसेंस जारी किए गए थे।

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