
आयोग ने तय की प्रचार के लिए वाहनों की संख्या
राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव में पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के चुनाव खर्च की राशि तय कर दी है। इसके अलावा चुनाव प्रचार में वाहनों के उपयोग की संख्या भी निर्धारित की है। वाहनों पर होने वाले खर्च को चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी चाहें तो एक यांत्रिक दोपहिया या तिनपहिया वाहन की जगह दो रिक्शा या अथवा एक हल्का मोटर वाहन के बदले चार रिक्शा का उपयोग करने की अनुमति निर्वाची पदाधिकारी से ले सकते हैं। निर्वाची पदाधिकारी छोटे आकार के नगर पंचायत या नगर परिषद में पार्षद पद के अभ्यर्थियों को हल्का वाहन की अनुमति नहीं भी दे सकेंगे। वाहनों के लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा परमिट निर्गत किया जाएगा जो वाहनों के विंड स्क्रीन पर चिपका दिया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी को अन्य वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। बिना परमिट के वाहनों का उपयोग गैरकानूनी होगा और उसे जब्त कर लिया जाएगा। संबंधित वाहन मालिक और अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी होगी।
वाहनों के उपयोग की संख्या भी निर्धारित
नगर पंचायत: पार्षद दो यांत्रिक दोपहिया, तीन पहिया वाहन अथवा एक हल्का वाहन, मुख्य व उपमुख्य पार्षद चार यांत्रिक दो पहिया, तीन पहिया वाहन या दो हल्का मोटर वाहन
नगर परिषद: पार्षद दो यांत्रिक दोपहिया, तिनपहिया वाहन या एक हल्का मोटर वाहन, मुख्य व उपमुख्य पार्षद आठ यांत्रिक दोपहिया, तीन पहिया या चार हल्का मोटर वाहन है।