कॉमर्स छात्रों को सेकेंड्री टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) में शामिल नहीं किए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने राज्य सरकार सहित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति(BSEC) से जवाब-तलब किया है। न्यायमूर्ति पार्थ सारथी एकलपीठ ने मो. अफरोज व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि 25 सितंबर 2019 को शिक्षा विभाग …