
बिहार कैबिनेट का फैसला: लाइसेंस का स्मार्ट कार्ड में परिवर्तन सात दिन
अब तक वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन पर लाइसेंस देने में कम से कम 30 दिन का समय लगता था। संशोधन के बाद ड्राइविंग लाइसेंस अधिकतम 10 दिन के अंदर मिल सकेंगे। लाइसेंस को स्मार्ट कार्ड में परिवर्तित करने में पहले 15 दिन का वक्त लगता था अब महज सात दिन में यह कार्य होगा। इसी तरह निजी वाहनों का निबंधन 30 की बजाय सात दिन, व्यावसायिक वाहनों का निबंधन 30 की बजाय 10 दिन, वाहनों का रद्दीकरण प्रमाणपत्र 45 दिन की बजाय 30 दिन, वाहनों का ट्रेड प्रमाणपत्र 15 दिन की जगह महज 10 दिन में जारी होगा। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की जांच अधिकतम 15 दिनों में हो सकेगी। वाहनों के परमिट जिला स्तर पर 10 दिन में, क्षेत्रीय स्तर पर 30 दिन और राज्य स्तर पर 60 दिन में जारी होंगे।
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