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शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधन, बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं

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शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधन, बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं

 

नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है. बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगी है. वहीं, कैबिनेट बैठक में शिक्षक नियमावली में संशोधन किया गया है. इस संसोधन के बाद बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है.

 

Nitish Cabinet:  मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का आयोजन सचिवालय में किया गया. इस बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगी. वहीं, बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षक नियमावली में संसोधन किया है. इस संसोधन के बाद बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है. अगर आप बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखते हैं तो यह अब पूरा हो सकता है. बता दें कि इसे लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा काफी दिनों से इसकी मांग की जा रही थी.

 

अन्य कई अहम मुद्दों पर लगी मुहर

इसी के साथ बैठक में अन्य कई अहम फैसले किए गए. जिसमें कृषि, उद्योग, पर्यटन, खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग, शिक्षा, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, पंचायती राज विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.  PDS दुकानों को आधुनिक बनाने की मंजूरी मिल चुकी है. केंद्र सरकार के साथ MOU के लिए स्वीकृति दी गई. अप्रैल 2023 से मार्च 26 तक के लिए MOU होगा.

675 पदों पर वैकेंसी

कैबिनेट की बैठक में पंजायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में 675 पदों पर भर्ती की जाएगी. जिसमें लोअर डिविजन क्लर्क के पदों पर 593, अपर डिविजन क्लर्क पर 42, कार्यालय अधीक्षक के पदों पर 9 और प्रधान लिपिक के पदों पर कुल 31 भर्तियां की जाएगी.

बिहार में बनेंगे 5 स्टार होटल

कैबिनेट बैठक में पर्यटकों की सुविधाओं को देखते हुए राज्य में तीन 5 स्टार होटल का निर्माण कराने पर भी फैसला लिया गया है. इसके लिए पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, सुल्तान पैलेस और बांकीपुर बस स्टैंड को स्वीकृति दी गई है.

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