
बिहार के आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. उन्हें ड्राइविंग के लिए प्रशिक्षित होने के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा.
विभागीय निर्देश के आलोक में व सड़क सुरक्षा समिति के अनुरोध पर बिहार के सभी जिलों में ड्राइविंग स्कूल खोलने की अनुमति मिली है. इसके तहत बड़े जिलों में आबादी के अनुसार तीन, फिर दो व छोटे जिलों में एक ड्राइविंग स्कूल खोले जायेंगे. यह ड्राइविंग स्कूल जिले में अन्य स्कूलों की ही तरह होगा. लेकिन फायदे की बात यह है कि इसका संचालन निजी हाथों में होगा. इसलिए जो भी ड्राइविंग स्कूल खोलने को इच्छुक होंगे वे जिला परिवहन कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की संवीक्षा जिला परिवहन पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी करेंगे. बिहार के सभी जिलों में ड्राइविंग स्कूल खोलने की अनुमति
सड़क दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि को देखते हुए कुछ माह पहले परिवहन विभाग द्वारा ड्राइवरों के लिए एक स्कीम लायी गयी थी. इस स्कीम के तहत हल्का या भारी वाहनों के चालक परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित किये गये अन्य जिलों में जाकर आवासीय प्रशिक्षण लेते व उन्हें सरकार कुछ रुपये की आर्थिक मदद भी करती. लेकिन परिवहन विभाग की यह पहली पहल है कि अब वह बिहार के प्रत्येक जिले में ही ड्राइविंग स्कूल खोलेगी.