
नई दिल्ली, 19 सितंबर (भाषा):
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2020 दिल्ली दंगों की कथित साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में जमानत याचिकाओं की सुनवाई टाल दी।
यह मामला कार्यकर्ताओं उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने दंगे की साजिश रचने के आरोप में दायर मामलों में जमानत की अपील की है।
सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ के समक्ष हुई। पीठ ने आज सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी।
⚖️ मामला क्या है?
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फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध के दौरान दिल्ली में हिंसा हुई थी।
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पुलिस का आरोप है कि इन कार्यकर्ताओं ने दंगों की “पूर्व नियोजित साजिश” रची थी।
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इन्हें कठोर कानून यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
🔑 अब आगे क्या?
सुप्रीम कोर्ट 22 सितंबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अगर कोर्ट जमानत देता है तो लंबे समय से जेल में बंद इन आरोपियों को बड़ी राहत मिल सकती है।