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ITR Deadline Extend: क्यों बढ़ाई गई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख, जानिए वजह

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Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख एक दिन के लिए बढ़ा दी है। अब टैक्सपेयर्स 16 सितंबर 2025 तक ITR दाखिल कर सकेंगे।

दरअसल, 15 सितंबर को ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख थी, लेकिन उस दिन आयकर विभाग की वेबसाइट पर तकनीकी गड़बड़ियों के कारण कई लोग समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए। इस वजह से विभाग ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए एक दिन का अतिरिक्त समय दे दिया है।

CBDT का अपडेट:
CBDT ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर बताया कि 15 सितंबर 2025 तक रिकॉर्ड 7.30 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल किए गए हैं, जो पिछले साल के 7.28 करोड़ रिकॉर्ड से भी ज्यादा हैं। तकनीकी दिक्कतों के चलते लाखों लोग ITR दाखिल नहीं कर सके, इसलिए डेडलाइन को एक दिन के लिए आगे बढ़ाया गया है।

ITR भरना क्यों जरूरी:
CBDT के अनुसार, ITR नौकरीपेशा और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगाई जा सकती है और सरकार को लोगों की आय का सही ब्यौरा मिलता है। इस बार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का ब्यौरा सरकार को दिया जा रहा है जिससे 2025-26 के लिए टैक्स का आकलन हो सके।

ITR नहीं भरने पर क्या होगा:
अगर समय पर ITR दाखिल नहीं किया तो कई परेशानियां हो सकती हैं —

  • ₹5000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है

  • प्रति माह 1% की दर से ब्याज देना पड़ सकता है

  • रिफंड मिलने में देरी हो सकती है

  • टैक्स चोरी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जुर्माना और जेल की सजा तक का प्रावधान है

इसलिए टैक्सपेयर्स के लिए आज 16 सितंबर 2025 आखिरी मौका है कि वे अपनी ITR फाइल कर दें।

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