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मादक पदार्थ तस्कर को 10 साल की जेल की सजा

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मादक पदार्थ तस्कर को 10 साल की जेल की सजा

मुंबई, 16 अक्टूबर (भाषा) मादक पदार्थ तस्करी के मामले में यहां की विशेष एनडीपीएस अदालत ने एक व्यक्ति को दस साल कारावास की सजा सुनाते हुए कहा कि मादक पदार्थ तस्कर समाज और विशेष तौर पर युवाओं के लिए खतरनाक हैं। अदालत ने यह फैसला दोषी के पास से 2004 में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में दिया।

विशेष न्यायाधीश ए ए जोगलेकर ने 53 वर्षीय इब्राहिम अली खान को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम और सीमा शुल्क कानून की विभिन्न धाराओं के दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

न्यायाधीश ने फैसले में रेखांकित किया, ‘‘आरोपी के खिलाफ साबित अपराध निश्चित तौर पर समाजिक खतरा है। मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्तता के कारण नशीले पदार्थों के तस्कर और कारोबारी पूरे समाज और विशेष तौर पर युवाओं के लिए खतरनाक हैं।’’

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