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सरकार का एक्शन: बिहार में 16 लाख 37 हजार राशन कार्ड रद्द, e-KYC से हुआ बड़ा खुलासा

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सरकार का एक्शन: बिहार में 16 लाख 37 हजार राशन कार्ड रद्द, e-KYC से हुआ बड़ा खुलासा

बिहार सरकार ने ई-केवाईसी से 16.37 लाख अवैध राशन कार्ड रद्द किए, जिनमें मृत व्यक्तियों और बिहार से बाहर रह रहे लोगों के नाम पर अनाज लिया जा रहा था. यह कदम खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता लाने हेतु उठाया गया.

बिहार सरकार ने राज्य में 16 लाख 37 हजार राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं. यह कदम खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव एन सरवन कुमार द्वारा बुधवार (11 सितंबर) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाया गया. इन राशन कार्डों का अवैध उपयोग किया जा रहा था और इनका खुलासा ई-केवाईसी (eKYC) प्रक्रिया के दौरान हुआ. अधिकतर कार्ड उन मृत व्यक्तियों के नाम पर थे, जिनके नाम पर महीने में पांच किलो अनाज निकाला जा रहा था.

बिहार के बाहर रहने वालों के नाम पर भी हो रहा था अनाज का उठाव

आपको बता दें कि सरकार ने यह भी पाया कि करीब 2 लाख 77 हजार लोग जो बिहार के बाहर मजदूरी कर रहे थे, उनके नाम पर राज्य में अनाज उठाया जा रहा था. इन लोगों के नाम पर राशन का उठाव हो रहा था, जबकि वे बिहार में उपस्थित नहीं थे. इस गड़बड़ी का भी पता ई-केवाईसी के माध्यम से चला. सचिव एन सरवन कुमार ने बताया कि वर्तमान में राज्य के 8.35 करोड़ राशन कार्ड में से 8.04 करोड़ (95 प्रतिशत) कार्ड धारकों का आधार सीडिंग हो चुका है. इसके अलावा, 5.10 करोड़ लाभुकों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जबकि शेष 3.24 करोड़ लाभुकों का ई-केवाईसी प्रक्रिया में है. बता दें कि ई-केवाईसी के माध्यम से इस प्रणाली में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है, ताकि अनाज वितरण में होने वाली धांधली पर रोक लगाई जा सके और सही लाभुकों को ही इसका लाभ मिले.

एक करोड़ 97 लाख राशन कार्ड की उपलब्धता

वहीं आपको बता दें कि बिहार सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक करोड़ 97 लाख परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए हैं. इनमें से 22 लाख 88 हजार राशन कार्ड अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और एक करोड़ 74 लाख राशन कार्ड प्राथमिक गृहस्थी (PHH) श्रेणी के तहत जारी किए गए हैं. एक और खास बात यह है कि राज्य के 90 प्रतिशत परिवारों में मुखिया के रूप में महिलाओं के नाम पर राशन कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि परिवारों में महिलाओं की भूमिका को सशक्त किया जा सके.

‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ के तहत पोर्टेबिलिटी की सुविधा

इसके अलावा आपको बता दें कि खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेसी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना के तहत राशन कार्ड धारक राज्य के अंदर या बाहर किसी भी जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकान से राशन ले सकते हैं. अगस्त 2024 के वितरण चक्र में 89 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों ने इस पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ उठाया. इस सुविधा से उन लोगों को विशेष लाभ मिल रहा है जो काम की वजह से दूसरे स्थानों पर रहते हैं.

 

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