
सुपौल (बिहार):
मैनुअल स्कैवेंजर पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक शुक्रवार को जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में कार्यालय वेश्म में आयोजित हुई।
बैठक में पुलिस अधीक्षक शरथ आरएस, असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
अधिनियम 2013 का उद्देश्य
बैठक की शुरुआत में जिला कल्याण पदाधिकारी ने अधिनियम का वाचन करते हुए बताया कि –
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हाथ से मैला उठाने की अमानवीय प्रथा को समाप्त करना।
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प्रभावित परिवारों का पुनर्वास सुनिश्चित करना।
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उन्हें गरिमामय जीवन प्रदान करना, जो न केवल कानूनी दायित्व है बल्कि सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी भी है।
पारंपरिक सफाई पद्धति में बदलाव
समिति के सदस्यों ने जानकारी दी कि अब पारंपरिक सफाई पद्धति में बदलाव हो चुका है और वर्तमान में हाथ से मैला ढोने की प्रथा समाप्ति की ओर है।
सफाई कर्मियों को उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश
जिलाधिकारी सावन कुमार ने बैठक में निर्देश दिया कि –
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सभी सफाई कर्मियों को हैंडग्लव्स, मास्क और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।
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शौचालय टंकी और नालों की सफाई मशीनों के माध्यम से कराई जाए।