
नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को मिलेगी 50 हजार की मदद
नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के समुचित शिक्षा व्यवस्था के लिए अंतरिम प्रतिकर के रूप में 50 हज़ार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह जानकारी पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी श्याम लाल यादव ने दी है। बताया गया कि सिविल कोर्ट अररिया के एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज शशिकांत रॉय ने पलासी थाना कांड संख्या 192/2019 मे यह आदेश शुक्रवार को दिया है। यह भी बताया कि एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की पढ़ाई लिखाई बंद हो गयी है। इसके लिए मदद की आवश्यकता है। बच्ची की अच्छी शिक्षा के लिए सहायता के रूप में डीएलएसए के माध्यम से अंतरिम प्रतिकर की राशि 50 हज़ार की राशि मिले। इस संबंध में एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश शशिकांत रॉय द्वारा अररिया के डीएलएसए सेक्रेटरी को पत्र भी लिखा गया है।