
सभी छठ घाटों पर चौकस रहेंगे अधिकारी
छठ पर्व पर प्रशासन ने पूरी चौकसी बरतने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। भीड़ की स्थिति को देखते हुए घाटों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। प्रशासन ने दो हजार से अधिक भीड़ जमा होने वाले घाटों को ‘ए श्रेणी, दो हजार से कम और पांच सौ से अधिक भीड़ जमा होने वाले घाटों को ‘बी श्रेणी और पांच सौ से कम भीड़ जमा होने वाले घाटों को ‘सी श्रेणी में रखा गया है।
नदी, तालाब और नहर किनारे महापर्व के आयोजन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जिले में 192 घाटों को चिन्हित किया गया है। सभी सीओ और बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि सूचीबद्ध किये गये सभी घाटों का स्थल निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रणनीति तय करें। एसडीएम, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि क्षेत्र में छठ घाटों की सुरक्षा और व्रतियों की सुविधा का ध्यान रखें और उत्पन्न होने वाली समस्याओं को तुरंत दूर करें।
महापर्व छठ पर विधि व्यवस्था बनाये रखने और श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर डीएम नवदीप शुक्ला और एसपी संजय कुमार ने संयुक्त आदेश जारी किया है। डीएम और एसपी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों से कहा गया है कि इस बार लगभग सभी जगहों पर नदी में पानी अधिक है। ऐसे में तीन से चार फीट तक पानी वाले घाटों पर विशेष सतर्कता और चौकसी रखें। चार फीट से अधिक पानी वाले घाटों के किनारे सैंड बैग रखने के साथ-साथ बांस से बैरिकेटिंग करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यह भी कहा गया है कि जिन घाटों पर चार फीट से अधिक पानी है या घाट गहरा है उस घाट को खतरनाक घोषित करते हुए बोर्ड या तख्ती लगाते हुए बांस से बैरिकेटिंग करें।
बड़ी नदियों और अधिक भीड़ वाले घाटों पर गोताखोर और बचाव दल को तैनात रखने का आदेश भी दिया गया है। छठ घाटों पर पटाखा बेचने और आतिशबाजी करने पर रोक लगा दी गयी है। निर्देश दिया गया है कि पानी में छलांग लगाने वाले बच्चों को तुरंत पकड़ने की कार्रवाई करें।
निजी नाव के परिचालन पर रोक: छठ पर्व को लेकर नहाय खाय से सुबह के अर्ध्य देने तक प्रशासन ने नदियों में निजी नाव के परिचालन पर रोक लगाने का आदेश भी जारी किया है। एडीएम आपदा से कहा गया है कि सभी पारंपरिक छठ घाटों पर गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति और लाईफ जैकेट की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक घाटों पर बिजली विभाग के जेई और मिस्त्री की प्रतिनियुक्ति करें। छठ घाटों पर आग से सुरक्षा के लिए अग्निशमन दस्ता को तैनात रखने का आदेश भी दिया गया है।
स्रोत-हिन्दुस्तान