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Khushi Kapoor को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री खुशी कपूर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने अभिनेत्री से जुड़े कथित आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को हटाने के संबंध…

Khushi Kapoor को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश

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नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री खुशी कपूर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने अभिनेत्री से जुड़े कथित आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को हटाने के संबंध में आदेश देने की बात कही है। खुशी कपूर ने अपने व्यक्तित्व और छवि से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था। इससे पहले अभिनेत्री जान्हवी कपूर और तब्बू समेत मनोरंजन, खेल और अन्य क्षेत्रों की कई चर्चित हस्तियों को भी दिल्ली हाईकोर्ट से पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े मामलों में राहत मिल चुकी है। जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने की सुनवाई खुशी कपूर की याचिका पर जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने सुनवाई की। अदालत इस मामले में विस्तृत आदेश अपलोड करेगी। सुनवाई के दौरान खुशी कपूर की तरफ से पेश वकील आसव राजन ने अदालत को बताया कि उनकी मुवक्किल हिंदी फिल्म अभिनेत्री होने के साथ फैशन जगत में भी एक चर्चित चेहरा हैं। मामले पर विचार करते हुए अदालत ने खुशी कपूर की ओर से उन URL की प्रतिवादी-वार सूची उपलब्ध कराने को कहा, जिन पर आपत्ति जताई गई है। इसके बाद अभिनेत्री की ओर से संबंधित सूची कोर्ट के सामने पेश की गई। Meta ने फैन पेज को लेकर रखी अपनी बात सुनवाई के दौरान Meta की तरफ से पेश वकील ने भी अदालत के सामने अपना पक्ष रखा। कंपनी की ओर से कहा गया कि उपलब्ध कराई गई सूची में शामिल कई अकाउंट फैन पेज हैं और उन्हें फर्जी अकाउंट नहीं कहा जा सकता। ऐसे में अदालत का विस्तृत आदेश महत्वपूर्ण होगा, जिससे यह स्पष्ट होगा कि किन URL या ऑनलाइन सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की जानी है और विभिन्न प्लेटफॉर्म को क्या निर्देश दिए गए हैं। क्या होते हैं Personality Rights? किसी सेलिब्रिटी के नाम, तस्वीर, आवाज, पहचान, हस्ताक्षर, व्यक्तित्व या अन्य विशिष्ट पहचान का बिना अनुमति व्यावसायिक या भ्रामक तरीके से इस्तेमाल किए जाने के मामलों में Personality Rights महत्वपूर्ण हो जाते हैं। AI और सोशल मीडिया के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के बीच मशहूर हस्तियों की तस्वीरों, वीडियो और पहचान का गलत या अनधिकृत इस्तेमाल एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। इसी कारण कई कलाकार और अन्य चर्चित हस्तियां अपने व्यक्तित्व से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी हैं। कई बड़ी हस्तियों को मिल चुकी है कोर्ट से राहत दिल्ली हाईकोर्ट इससे पहले भी कई प्रसिद्ध हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में आदेश दे चुका है। इनमें जान्हवी कपूर, तब्बू, सलमान खान, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, करण जौहर, सोनाक्षी सिन्हा, काजोल, अर्जुन कपूर, विवेक ओबेरॉय, अल्लू अर्जुन और नागार्जुन जैसे फिल्मी सितारों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा क्रिकेट और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कई चर्चित नामों ने भी अपनी पहचान और व्यक्तित्व के अनधिकृत इस्तेमाल को लेकर कानूनी संरक्षण मांगा है। खुशी कपूर के मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार फिलहाल खुशी कपूर को अदालत से राहत मिली है, लेकिन मामले की पूरी कानूनी स्थिति दिल्ली हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश सामने आने के बाद और स्पष्ट होगी। यह मामला एक बार फिर इस सवाल को चर्चा में लेकर आया है कि सोशल मीडिया, फैन पेज और AI के दौर में किसी सेलिब्रिटी की तस्वीर और पहचान का इस्तेमाल किस सीमा तक किया जा सकता है और कब ऐसा इस्तेमाल उसके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन बन जाता है। डिस्क्लेमर: यह खबर अदालत में हुई कार्यवाही और उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। विस्तृत आदेश अपलोड होने के बाद मामले से संबंधित अतिरिक्त कानूनी विवरण सामने आ सकते हैं।

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