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बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग केस में राज कुंद्रा को जमानत, कोर्ट के फैसले के बाद बोले – “सत्यमेव जयते”

PMLA कोर्ट से राहत, 1 लाख के मुचलके पर मिली बेल, विदेश जाने पर कोर्ट की अनुमति जरूरी मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को बिटकॉइन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। मुंबई की विशेष PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) अदालत ने उन्हें जमानत दे

बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग केस में राज कुंद्रा को जमानत, कोर्ट के फैसले के बाद बोले – “सत्यमेव जयते”

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PMLA कोर्ट से राहत, 1 लाख के मुचलके पर मिली बेल, विदेश जाने पर कोर्ट की अनुमति जरूरी मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को बिटकॉइन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। मुंबई की विशेष PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट ने कुंद्रा को 1 लाख रुपये के मुचलके पर बेल दी है और साथ ही शर्त रखी है कि विदेश यात्रा से पहले उन्हें अदालत की अनुमति लेनी होगी। कोर्ट के फैसले के बाद राज कुंद्रा की प्रतिक्रिया जमानत मिलने के बाद राज कुंद्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा, “सत्यमेव जयते।” उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें हमेशा विश्वास था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने कहा, “मुझे हमेशा ज्यूडिशियरी सिस्टम पर पूरा भरोसा था। जब मुझे पता था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो यह राहत की बात है कि कोर्ट ने इसे माना। अब मैं आगे की कानूनी प्रक्रिया का पालन करूंगा।” वकील ने क्या कहा? राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर चार्जशीट में कोई ठोस आधार नहीं था। उन्होंने बताया कि कुंद्रा 2018 से लगातार जांच एजेंसी के साथ सहयोग कर रहे हैं और कभी भी जांच से बचने की कोशिश नहीं की। वकील के अनुसार, अदालत ने उनकी दलीलों को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर की और स्पष्ट किया कि आरोपी को कानून के दायरे में रहकर प्रक्रिया का पालन करना होगा। क्या है पूरा मामला? यह मामला कथित बिटकॉइन पोंजी स्कैम से जुड़ा है, जिसमें निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के नाम पर धोखा देने का आरोप है। यह केस 2018 में पुणे के निगड़ी और नांदेड़ पुलिस थानों में दर्ज एफआईआर से शुरू हुआ था। जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस मामले में हजारों करोड़ रुपये के घोटाले की बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, राज कुंद्रा पर आरोप है कि उन्हें इस स्कैम के कथित मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त हुए थे। ED के आरोप प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरोप लगाया है कि राज कुंद्रा ने बिटकॉइन से जुड़े वॉलेट एड्रेस की जानकारी साझा नहीं की। इसके अलावा, यह भी आरोप है कि उन्होंने और उनके परिवार ने कथित तौर पर इन फंड्स को वैध दिखाने के लिए बाजार कीमत से कम दर पर संपत्तियां खरीदीं। हालांकि, इन आरोपों को लेकर अंतिम निर्णय अदालत द्वारा सुनवाई के बाद ही होगा। कोर्ट की शर्तें और आगे की प्रक्रिया अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं: 1 लाख रुपये का जमानती मुचलका बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जा सकते जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना होगा अब राज कुंद्रा को इन शर्तों का पालन करते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा। मामले की सुनवाई जारी रहेगी और आने वाले समय में इस केस में और खुलासे हो सकते हैं। मामला क्यों अहम है? यह मामला केवल एक व्यक्ति से जुड़ा नहीं है, बल्कि भारत में बढ़ते क्रिप्टोकरेंसी निवेश और उससे जुड़े जोखिमों को भी उजागर करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों से निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है।

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