
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 समय-समय पर यथा संशोधित के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने कई निर्देश दिए। लंबित कांड का निष्पादन तेजी से कराएं। इन्वेस्टिगेशंन कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि लंबित कांडों का निष्पादन 20 सितंबर 2020 तक पूर्ण करें। विधि विभाग द्वारा अन्य विशेष न्यायालयों में अनन्य विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाएं। अनुसूचित जाति अनुसूचित /जनजाति परिवार के किसी सदस्य की हत्या होने पर पीड़ित परिवार के सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान के लिए तत्काल नियम बनाए। अनुसूचित जाति /जनजाति से संबंधित जितने विषयों की चर्चा हुई है और उनके अलावा उनके लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ शीघ्र दिलाने के लिए मुख्य सचिव अपने स्तर पर इसकी समीक्षा करें। अनुसूचित जाति/ जनजाति के उत्थान के लिए तथा उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। अन्य संभावनाएं योजना पर विचार की गई है।